हरदोई कलेक्ट्रेट में शस्त्र लाइसेंस फाइल दबाने का मामला, पूर्व लिपिक समेत तीन पर FIR, रिकॉर्ड से छेड़छाड़ का आरोप

हरदोई। कलेक्ट्रेट स्थित शस्त्र शाखा में एक पुराने शस्त्र लाइसेंस आवेदन की फाइल दबाने और रिकॉर्ड से छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह कार्रवाई वर्तमान शस्त्र लिपिक विनय कुमार शुक्ला की तहरीर पर की गई है।
जानकारी के अनुसार, थाना कोतवाली शहर में दर्ज मुकदमे में पूर्व शस्त्र लिपिक हरी सिंह, सुधीर और पंडित को नामजद किया गया है। आरोप है कि वर्ष 2015 में ग्राम नयागांव हबीबपुर निवासी श्रीशचंद्र बाजपेयी ने अपने दिवंगत पिता के नाम जारी 12 बोर शस्त्र लाइसेंस को अपने नाम स्थानांतरित कराने के लिए आवेदन किया था।
नियमों के अनुसार ऐसे मामलों में जांच, रिपोर्ट और सक्षम अधिकारी के आदेश के बाद ही लाइसेंस ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन शिकायत में आरोप लगाया गया है कि उस समय तैनात लिपिक हरी सिंह ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर आवेदन का निस्तारण नहीं होने दिया और बिना किसी वैध आदेश के फाइल को अभिलेखागार में दाखिल दिखा दिया।
यह भी आरोप है कि न्यायिक अभिलेखागार में तैनात अभिलेखपाल पर दबाव बनाकर फाइल को नष्ट कराने का प्रयास किया गया। यदि आरोप सही साबित होते हैं, तो यह मामला सरकारी रिकॉर्ड से छेड़छाड़ और एक नागरिक के अधिकारों के हनन से जुड़ा गंभीर प्रकरण माना जाएगा।
पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और सभी पहलुओं पर जांच शुरू कर दी है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।