हाईकोर्ट से निलंबित डीपीआरओ को राहत, पद पर बने रहने का रास्ता साफ, हरदोई में थे तैनात

हरदोई। जिला पंचायत राज अधिकारी (डीपीआरओ) विनय कुमार सिंह को उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। शासन द्वारा जारी निलंबन आदेश पर हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है, जिसके बाद उनके पद पर बने रहने का रास्ता साफ हो गया है।
बताया जाता है कि कुछ समय पूर्व शासन ने कार्यप्रणाली में अनियमितताओं और विभिन्न गंभीर आरोपों के आधार पर डीपीआरओ विनय कुमार सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था। इस कार्रवाई के बाद विभाग में हलचल मच गई थी और मामला चर्चाओं में आ गया था।
निलंबन आदेश जारी होने के बाद विनय कुमार सिंह ने उच्च न्यायालय की शरण ली और आदेश को चुनौती दी। सूत्रों के अनुसार, न्यायालय में सुनवाई के दौरान उनके पक्ष को सुना गया, जिसके बाद अदालत ने निलंबन आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी।
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब विनय कुमार सिंह हरदोई में डीपीआरओ के पद पर अपनी सेवाएं जारी रख सकेंगे। हालांकि, विभागीय स्तर पर अभी विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा की जा रही है और आगे की प्रक्रिया उसी के अनुसार तय की जाएगी।
इस घटनाक्रम के बाद विकास भवन स्थित डीपीआरओ कार्यालय में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। विभागीय कर्मचारियों के बीच फैसले को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। फिलहाल, सभी की निगाहें न्यायालय के विस्तृत आदेश और शासन के अगले कदम पर टिकी हुई हैं।