ईकाना प्राथमिक विद्यालय में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित

कासगंज। लखनऊ स्थित राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन तथा कासगंज के जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अनुमति से अपर जिला जज तथा सचिव विजय कुमार तृतीय द्वारा 29 नवंबर, 2025 को प्राथमिक विद्यालय, ग्राम ईकाना, कासगंज में एक विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

इस कार्यक्रम में विजय कुमार तृतीय ने उपस्थित छात्र-छात्राओं और जनता को पीसी-पीएनडीटी अधिनियम, 1994 के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह अधिनियम भ्रूण के लिंग निर्धारण और कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए बनाया गया है तथा इसमें कठोर दंड का प्रावधान है। साथ ही, उन्होंने निकोटिन, ड्रग्स, एल्कोहल की लत के दुष्परिणामों, बाल विवाह के नुकसान, पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों और शिक्षा के अधिकार के बारे में भी जानकारी दी।

कार्यक्रम के संचालक वरिष्ठ अधिवक्ता सत्येंद्र पाल सिंह बैस ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढाओ अभियान, कन्या भ्रूण हत्या के दुष्परिणाम और बाल विवाह जैसे मुद्दों पर विस्तार से प्रकाश डाला। इसके अलावा उन्होंने नशीले पदार्थों के सेवन के खतरों और पॉक्सो एक्ट के बारे में भी समझाया।

इस कार्यक्रम को सफल बनाने में ग्राम प्रधान चांदनी सिंह, प्रधानाध्यापिका किरन कुमारी, रोजगार सेवक प्रमोद कुमार तथा विद्यालय के अन्य शिक्षकों का सहयोग रहा।