शिक्षक व कर्मचारियों की छुट्टी पर प्रतिबंध.. बिना CEO की अनुमति के छुट्टी नहीं होगी स्वीकृत

भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली ने आगामी निर्वाचन की तैयारी के तहत छत्तीसगढ़ राज्य में निर्वाचक नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision ? SIR) कार्यक्रम की औपचारिक घोषणा कर दी है। दिनांक 27 अक्टूबर 2025 के अनुसार यह पुनरीक्षण कार्य अर्हता तिथि 1 जनवरी 2026 को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया 28 अक्टूबर 2025 से प्रारंभ होकर 7 फरवरी 2026 को समाप्त होगी। इस दिन मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। इस प्रक्रिया के तहत राज्य के सभी जिलों में बूथ स्तर पर मतदाता सूचियों का अद्यतन, सुधार, विलोपन और नए मतदाताओं के नाम सम्मिलित करने का कार्य किया जाएगा।

निर्वाचन आयोग ने इस पुनरीक्षण कार्य में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया है कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी कर्मचारी या अधिकारी को अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा।कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी केवल ऐसे प्रस्तावों को अपनी अनुशंसा सहित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय को भेज सकेंगे। अवकाश स्वीकृति का अंतिम निर्णय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के स्तर से ही किया जाएगा।

निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी जिलों में इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। कोई भी अधिकारी या कर्मचारी बिना अनुमति के अनुपस्थित पाया गया तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य में मतदाता सूची को शुद्ध और अद्यतन करना है, ताकि आगामी चुनावों में कोई भी पात्र मतदाता मतदान से वंचित न रह जाए।