UP News: अब फायर NOC के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे दफ्तरों के चक्कर, जानें घर बैठे कैसे मिलेगी मंजूरी?

UP News: अब फायर NOC के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे दफ्तरों के चक्कर, जानें घर बैठे कैसे मिलेगी मंजूरी?

उत्तर प्रदेश में आग से सुरक्षा के लिए अग्निशमन विभाग से एनओसी पाना अब आसान हो गया है। लोग घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और 15 दिन के अंदर एनओसी प्राप्त कर सकते हैं। अग्निशमन विभाग को तकनीकी रूप से मजबूत करने के लिए पुनर्गठन की प्रक्रिया चल रही है। नई नियमावली और सिंगल विंडो पोर्टल से कारोबार करना आसान हुआ है।

लखनऊ। आग से सुरक्षा के लिए अग्निशमन विभाग से एनओसी (नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट) पाना पहले जितना मुश्किल नहीं रह गया है। विभाग का चक्कर न लगाकर लोग घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं।

उन्हें 15 दिन के अंदर एनओसी मिल रही है। अब अग्निशमन विभाग को तकनीकी रूप से मजबूत करने के लिए इसके पुनर्गठन की प्रक्रिया भी चल रही है। जल्द ही नए पद सृजित किए जाएंगे, जिससे आपात स्थिति में सेवा और तेज हो सके।

उत्तर प्रदेश अग्निशमन और आपात सेवा अधिनियम के तहत लो-राइज बिल्डिंग (कम ऊंचाई वाली इमारतों) के लिए नियम सरल कर दिए गए हैं। साथ ही सिंगल विंडो पोर्टल और वर्ष 2024 में आई नई नियमावली ने कई पुरानी समस्याओं का समाधान कर दिया है। इससे कारोबार करना आसान हुआ है और ईज आफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिला है।

एडीजी अग्निशमन पद्मजा चौहान ने बताया, पहले एनओसी के लिए लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ती थी, लेकिन वर्ष 2018 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इसे पूरी तरह आनलाइन कर दिया गया। अब यदि किसी आवेदन पर आपत्ति आती है तो उसका जवाब एक सप्ताह के भीतर मिल जाता है।

पहले की तरह अब अग्निशमन विभाग सेटबैक (बिल्डिंग से सड़क की दूरी) नहीं देखता, बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि फायर टेंडर (आग बुझाने वाली गाड़ी) इमारत तक आसानी से पहुंच सके। सीढ़ियों की चौड़ाई भी अब भवन में रहने वालों की संख्या के अनुसार तय की जाती है। पुराने और संकरे रास्तों वाले इलाकों के लिए फायर ट्रक की आवाजाही के अनुसार न्यूनतम चौड़ाई को मानक बना दिया गया है। पानी के टैंक को लेकर भी लचीलापन लाया गया है। चाहे पानी ओवरहेड टैंक में हो या अंडरग्राउंड, बस कुल तय मात्रा पूरी होनी चाहिए।