धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा 8 मार्च तक लागू :एडीएम(प्रशासन)

रायबरेली।अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) सिद्धार्थ ने भारतीय नागरिकता सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा के बारे में बताया है कि जनपद में 13 जनवरी को माघी पूर्णिमा पर्व,14 जनवरी को मकर संक्रान्ति, 29 जनवरी को मौनी अमावस्या,02 फरवरी को बसंत पंचमी,12 फरवरी को माघी पूर्णिमा तथा 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर्व पर महाकुंभ-2025 के अवसर पर जनपद प्रयागराज में संगम स्नान हेतु जनपद से करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं के आवागमन व स्थानीय गंगा घाटों पर स्नान किया जाएगा।जनवरी 14 मो०हजरत अली का जन्म दिवस, 24 जनवरी जननायक कर्पूरी ठाकुर जन्म दिवस, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस,12 फरवरी रविदास जयंती,14 फरवरी शबे बरात एवं 26 फरवरी को माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज व अन्य बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा अग्रिम माह में वार्षिक/सेमेस्टर परीक्षाओं के आयोजन व संचारी रोगों के प्रभावी रूप से रोकथाम के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देश का क्रियान्वयन किया जाना है।उक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत वर्तमान में समयाभाव के कारण पक्षों को सुनने के उपरान्त आदेश पारित किया जाना सम्भव नहीं है।अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए एकपक्षीय रूप से 09 जनवरी 2025 से 08 मार्च 2025 तक सम्पूर्ण जनपद में निषेधाज्ञा जारी किया है।