ग्राम कसरा स्थित पटवारी कार्यालय का ताला आक्रोशित ग्रामीणों ने तोड़ा।

बैकुंठपुर। जिला मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर दूर ग्राम कसरा स्थित पटवारी कार्यालय हैं जहां पूर्व में पटवारी रानू कुर्रे पदस्थ थी रानू कुर्रे को द्वारा ग्राम मुरमा, तहसील पटना में शासकीय पट्टे की भूमि से संबंधित कूटरचना और अनुचित बैनामा पंजीयन मामले में जांच के बाद तत्कालीन हल्का पटवारी, प.ह.नं. 09, रानू कुर्रे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है जांच में यह पाया गया कि शासकीय पट्टे से प्राप्त भूमि (खसरा नंबर 432/2) की विक्रय अनुमति हेतु चौहद्दी में अतिरिक्त लेखन किया गया, जिसके परिणामस्वरूप कूटरचना कर भूमि का बैनामा पंजीयन निष्पादित किया गया शिकायत की जांच में उक्त आरोप आंशिक रूप से सही पाए गए रानू कुर्रे को इस कूटरचना की जानकारी होने के बावजूद न तो प्राथमिकी दर्ज कराई गई और न ही मामले को उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया गया यह छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 03 का उल्लंघन है जिला प्रशासन ने उनके खिलाफ छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के तहत विभागीय जांच प्रारंभ की। ज्ञापन तामील के बावजूद, श्रीमती कुर्रे ने समय सीमा के भीतर कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया इस पर उनके आचरण को उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना और स्वेच्छाचारिता मानते हुए, उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम, 1966 के नियम 9(4) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था जिसके बाद पटवारी कार्यालय बंद होने के कारण ग्रामीणों किसानों को कई तरह से परेशानियां हो रही थी ग्रामीण पटवारी कार्यालय पहुंचे तो कार्यालय बंद होने के कारण रकबा, सीमांकन,जाती निवास , आय प्रमाण पत्र सहित भूमि संबंधित कार्य नहीं होने के कारण समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था जिसके कारण आज आक्रोशित ग्रामीणों द्वारा कसरा पटवारी कार्यालय का ताला तोड़ा गया है वर्तमान में पदस्थ पटवारी द्वारा कार्य का निष्पादन किया जाएगा।