नायब तहसीलदार संडावता ने शासकीय भूमि से कब्जा छोड़ने के लिए जारी किया आदेश।

राजगढ़ जिले के द्वारा ग्राम लीमाचौहान स्थित भूमि शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 622, 621 की भूमि पर अर्जुन पिता बावल, हीरालाल पिता बद्रीलाल , बालु पिता बावल , पवन पिता भागीरथ, लखन पिता हनुमंत , जगदीश महाजन पिता बद्रीलाल महाजन, संतोष पिता बालमुकुन्द सर्व निवासी ग्राम लीमाचौहान तहसील सारंगपुर जिला राजगढ़ म.प्र. द्वारा रास्ता रोक दिया गया है।
इसको लेकर आवेदक कैलाश नारायण पिता भंवरलाल निवासी ग्राम लीमाचौहान ने रास्ता खुलवाने का आवेदन न्यायालय नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट संडावता को किया गया था। उक्त संबंध में हल्का पटवारी से जांच प्रतिवेदन लिया गया, जिसमें शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर रास्ता रोकने की पुष्टि की गई । प्रश्नाधीन शासकीय भूमि ग्राम लीमाचौहान स्थित भूमि खसरा क्रमांक 622 रकबा 1.1890 हेक्टेयर मध्यप्रदेश शासन रास्ता एवं खसरा क्रमांक 621 रकबा 1.3910 हेक्टेयर शासकीय चारागाह मेसे प्रचलित रास्ता खालने का आदेश पारित कर अनावेदक 1. अर्जुन पिता बावल 2. हीरालाल पिता बद्रीलाल 3. बालु पिता बावल 4. पवन पिता भागीरथ 5. लखन पिता हनुमंत 6. जगदीश महाजन पिता बद्रीलाल महाजन 7. संतोष पिता बालमुकुन्द पर पृथक-पृथक राशि रू. 3000-3000-/अक्षरी राशि रूपये तीन-तीन हजार रू. पृथक-पृथक अर्थदण्ड आरोपित करते हुए आदेशित किया गया की अनावेदकगण उक्त अतिक्रमित शासकीय भूमि खसरा क्रमांक खसरा क्रमांक 622 रकबा 1.1890 हेक्टेयर मध्यप्रदेश शासन रास्ता एवं खसरा क्रमांक 621 रकबा 1.3910 हेक्टेयर शासकीय चारागाह हेक्टेयर पूर्व से प्रचलित रास्ते पर से अपना अतिक्रमण/बेकब्जा यह आदेश जारी होने के दिनांक से सात दिवस के भीतर हटाकर रास्ते को मूल स्थिति में लाने हेतु निर्देशित किया। कर सात दिवस के भी

इनका कहना है कि-

सात दिवस के भीतर अतिक्रमित शासकीय रास्ते से कब्जा नही हटाया जाता है तो बलपूर्वक अतिक्रमण हटाया जावेंगा। साथ ही इस प्रक्रिया में भूमि को मूल स्वरूप में लाने में आवश्यक समस्त कायों का खर्चा भी अनावेदकों से भू-राजस्व के रूप में वसूला जावेंगा।

सुरेश सिंह नायब तहसीलदार संडावता