लव जिहाद के दोषी को आजीवन कारावास

बरेली लव जिहाद एक मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम जज रवि कुमार दिवाकर ने मोहम्मद सालिम को उम्रकैद की सजा सुनाई मामले के दूसरे दोषी आलिम के नता साबिर को भी दो वर्ष कैद की जा सुनाई है। साबिर पर पीड़िता के साथ गाली-गलौज करने का आरोप साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना दोषी पर लगाया गया है। एडीजीसी क्राइम दिगम्बर पटेल ने ताया कि देवरनिया थाने में कम्प्यूटर छात्रा ने आलिम के खिलाफ रिपोर्ट कराई थी। बरेली की छात्रा का आरोप था कि कंप्यूटर कोचिंग में पढ़ने के दौरान भोजीपुरा के जादोपुर निवासी आलिम से उसकी मुलाकात हुई। वह अपना नाम आनंद बताता था और हाथ में कलावा भी बांधता था। शादी का झांसा देकर एक दिन आरोपी ने एक धर्मस्थल में उसकी मांग में सिंदूर भर दिया। फिर यूनिवर्सिटी के पास दोस्त के कमरे पर संबंध बनाकर अश्लील वीडियो और फोटो बना लिए। इसके बाद फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी देकर कई बार होटल में दुष्कर्म किया। इससे वह गर्भवती हो गई। छात्रा का कहना है कि आरोपी के घर जादोपुर जाने पर पता चला कि उसका नाम आनंद नहीं मोहम्मद आलिम है वहां आलिम के पिता साबिर भाई वाजिद व नाजिम, बहन शिफा और उसकी मां ने गर्भपात करा धर्म परिवर्तन को कहा। छात्रा ने जब धर्म परिवर्तन करने का विरोध किया तो परिजनों ने उसे पीटकर घर से भगा दिया हाफिजगंज के नर्सिंग होम में 11 मई 2023 को गर्भपात करा दिया। पुलिस ने आलिम के खिलाफ दुष्कर्म, मारपीट, गालीगलौज, हत्या की धमकी और उसके पिता साबिर के खिलाफ गालीगलौज के आरोप में चार्जशीट कोर्ट में पेश की थी।विदेशी फंडिंग से हो रहा लव जिहाद: कोर्ट कोर्ट ने कहा, विदेशी फंडिंग से लव जिहाद की घटनाएं हो रही हैं। कोर्ट ने फैसले में लवजिहाद का पूरा विश्लेषण भी अंकित किया है। फैसले में लिखा है कि लव जिहाद का मुख्य उद्देश्य हिन्दुस्तान के खिलाफ धर्म विशेष के अराजक तत्वों द्वारा जनसांख्यिकीय युद्ध व अंतरराष्ट्रीय साजिश के तहत वर्चस्व स्थापित करना है। लव जिहाद में विदेशी फंडिंग के तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता है।