क्या छोटे झाड़ के जंगल’ व ग्राम नोकर की जमीन का नामंतरण करने वाली तहसीलदार के खिलाफ होगी जांच।

फ़र्ज़ी परमिशन लगा के शासन की भूमि को बेच रहे है भूमाफिया आख़िर कब होगी भूमाफिया के ऊपर कार्यवाही कब किया जाएगा जाँच ?

कोरिया- जिला मुख्यालय बैकुंठपुर के आनी की जमीन खसरा न 32 जिस छोटे झाड़ व पुराने रिकॉर्ड के अनुसार ग्राम नोकर की जमीन को तहसीलदार डॉ अमृता सिंह ने नामांतरण किया था। बता दें कि इस पूरे मामले की शिकायत कोरिया कलेक्टर से ऋषभ साहू नाम के व्यक्ति ने की थी. जिसमें उन्होंने दावा किया था कि कोरिया जिले के बैकुंठपुर तहसील के ग्राम आनि की शासकीय भूमि खसरा नंबर 32 का उक्त तहसीलदार ने नामांतरण कर दिया. जबकि नियमों के मुताबिक छोटे झाड़ के जंगल? की जमीन को शासकीय उपयोग में लाने के लिए भी आदेश जारी नहीं किए जा सकते।

जो जमीन ग्राम नोकर की होती है उस जमीन की तो खरीदी बिक्री नही की जा सकती है फिर भी भूमाफिया के द्वारा फ़र्ज़ी परमिशन लगाकर जमीन बेच डाली पटवारी से बात करने पर बताया गया कि परमिशन देखकर चौहदी बनाया गया है । आपको बता दे कि छत्तीसगढ़ के निर्माण होने से पहले वर्ष 1997-1998 में विक्रय की अनुमति दी गई थी. अब सवाल ये है कि क्या तहसीलदार मध्य प्रदेश के शासनकाल के इस आदेश के आधार पर छोटे झाड़ की जंगल का नामांतरण वर्ष 2024 में कर सकती है ।

फर्जी परमिशन के लगभग 50 से ज्यादा रजिस्ट्री कराई गई है एक किसी में 1997 -98 कई परमिशन तो किसी मे 2007- 2009 की परमिशन देखना ये होगा कि भूमाफिया का कब बंद हो ये खेल कब होगा जाँच ।