तोता एवं अन्य वन्य जीव को पालने वालों पर होगी कार्यवाही*

*वन विभाग ने नागरिकों से की सूचना देने की अपील*

कांकेर, 24 अगस्त 2024! वन विभाग द्वारा जिले के नागरिकों से अपील की गई है कि प्रत्येक व्यक्ति जिन्होंने अपने घरों में तोता या अन्य अनुसूचित प्रजाति के पक्षी या अन्य वन्यजीव जैसे भारतीय स्थानीय प्रजाति के बन्दर, लंगूर, उल्लू, गिलहरी, कछुआ, मैना आदि पाला हो तो वह 28 अगस्त 2024 तक अपने पास के वन अधिकारी के पास या किसी भी वन कार्यालय में जमा करा सकते हैं। इसके उपरान्त यदि किसी व्यक्ति के पास से तोता, मैना, बन्दर, लंगूर, उल्लू, गिलहरी, कछुआ या अन्य अनुसूचित प्रजाति भारतीय वन्यप्राणी पाया जाता है तो उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है। वन मण्डलाधिकारी कांकेर ने आम जनता को सूचित करते हुए कहा है कि वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 (संशोधित अधिनियम मई 2022 ) के तहत तोता एवं अन्य अनुसूचित पक्षियों की प्रजातियों को जीवित स्थिति में कैद में रखना, पालना, मृत अवशेष जैसे नाखून, हड्डी, मांस, बाल आदि अपने पास रखना या उनकी खरीदी-बिक्री करना वन अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसा करते पाये जाने पर अपराधी को न्यायालय द्वारा 3 वर्ष या अधिक का कारावास एवं 25 हजार या अधिक का जुर्माना या दोनों से दण्डित करने का प्रावधान है।