हरदोई में हत्यारोपी को कोर्ट ने किया बाइज़्जत बरी, वरिष्ठ अधिवक्ता की पैरवी से हुआ संभव, अभियोजन पक्ष नहीं साबित कर सका दोष

हरदोई। बेहटा गोकुल थाने से संबंधित एक आरोपी को कोर्ट ने रिहाई का आदेश दिया है। वह 2021 के एक मामले में जेल में निरुद्ध था। अभियोजन द्वारा दोष सिद्ध न कर पाने पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी ने रिहाई का आदेश दिया हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता विजय मोहन बाजपेई की अथक पैरवी से यह संभव हो सका हैं।

जानकारी के अनुसार बेहटा गोकुल थाना क्षेत्र में एक हत्या 2021 के मामले में अमर सिंह को आरोपी बनाया गया था। मामले में अभियोजन विभाग द्वारा पैरवी की जा रही थी लेकिन अभियोजन पक्ष दोष साबित नहीं कर सका। साक्ष्यों की कमी के चलते अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी ने अमर सिंह को रिहा करने का आदेश दिया है। साथ ही 25 हजार की प्रतिभूति का बंध पत्र तथा समतुल्य धनराशि तीन दिन के अंदर निष्पादित करने के निर्देश दिए है। आदेश में कहा गया है कि अगर किसी उच्चतर न्यायालय /अपीलीय न्यायालय में कोई अपील या याचिका संस्थित की जाती है तो वह उपस्थित होगा। इस शर्त के साथ आरोपी अमर सिंह को बाइज़्जत बरी किया जाता है। ये केस वरिष्ठ अधिवक्ता विजय मोहन बाजपेई की अथक पैरवी से छूटा हैं।