हरदोई में अतरौली कोटेदार के धमकी का ऑडियो वायरल होने के बाद डीएम ने की कार्रवाई, कोटेदार,उसके पति समेत अधिकारियों पर दर्ज कराई FIR, घटतौली न करने के भी दिए निर्देश

हरदोई। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद ने शासन की मंशानुरूप भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए बड़ी कार्रवाई की है। हाल ही में वायरल एक आडियो जिसमें अतरौली कोटेदार को धमकी देते हुए सुना जा सकता है, जिसके आधार पर जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारी संडीला से जाँच कराई। जाँच के दौरान सभी सम्बंधित पक्षो के बयान लिए गए तथा दस्तावेजों की जाँच की गयी। जाँच आख्या के निष्कर्षों के आधार पर जिलाधिकारी ने जिला पूर्ति अधिकारी को तत्काल सम्बंधित लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाने के निर्देश दिए। उनके निर्देशानुसार जिला पूर्ति अधिकारी ने कोटेदार किश्मती व कोटेदार पति अमरपाल के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अंतर्गत दर्ज कराया गया है। उनका कोटा निलंबित कर दिया गया है।

जिलाधिकारी ने जनपद के कोटेदारों को भी स्पष्ट सन्देश देते हुए कहा कि घटतौली की शिकायतों को गंभीरता से लिया जायेगा। कोई भी कोटेदार किसी प्रकार की घटतौली न करे। शिकायत सही पाए जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराया जायेगा। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों को भी कड़ा सन्देश दिया है। उनके निर्देश पर जिला पूर्ति अधिकारी ने तहसील संडीला में तैनात पूर्ति निरीक्षक मोहम्मद शहलाल, निलंबित पूर्ति निरीक्षक सुमित, एक प्राइवेट व्यक्ति लवकुश व कोटेदार किश्मती के पति अमरपाल के विरुद्ध थाना अतरौली में एफआईआर दर्ज करायी है। दोषी कोटेदार, उसके पति, दोषी अधिकारियों व बिचौलिए के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 तथा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 308 (2) के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई प्रारम्भ कर दी गयी है। पूर्ति निरीक्षक सुमित सिंह को अपने पदीय दायित्वों का सम्यक निर्वहन न करने तथा प्रथम दृष्टया कदाचार का दोषी पाए जाने के कारण निलंबित कर संयुक्त आयुक्त (खाद्य) लख़नऊ मण्डल के कार्यालय से सम्बद्ध किया जा चुका है। पूर्ति निरीक्षक मोहम्मद शहलाल के विरुद्ध भी निलंबन की कार्रवाई प्रारम्भ कर दी गयी है। जिलाधिकारी ने कहा कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी। विगत दिवस बुलाई गयी पूर्ति विभाग की एक बैठक में भी जिलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिए कि सभी निरीक्षक कार्य स्थल पर निवास करें। घटतौली करने वाले कोटेदारों पर नजर रखी जाये। घटतौली के मामले में निरीक्षकों की भी जवाबदेही तय की जाएगी। किसी भी प्रकार की मिलीभगत को बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।