संयुक्त निदेशक अभियोजन बरेली के द्वारा नवीन भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा सहायता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के संबंध में सेमिनार/वर्कशाप का किया गया आयोजन। पुलिस महानिरीक्षक

संयुक्त निदेशक अभियोजन बरेली के द्वारा नवीन भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा सहायता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के संबंध में सेमिनार/वर्कशाप का किया गया आयोजन।
पुलिस महानिरीक्षक बरेली परिक्षेत्र बरेली डॉ राकेश सिंह की उपस्थिति रही।

राजेश गुप्ता संवाददाता पीलीभीत।


रिजर्व पुलिस लाइन,रविन्द्रालय जनपद बरेली में अभियोजन निदेशालय उ0प्र0 के तत्वाधान में एवं पुलिस महानिरीक्षक बरेली परिक्षेत्र,बरेली की उपस्थिति में संयुक्त निदेशक अभियोजन बरेली द्वारा नवीन भारतीय न्याय संहिता,भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता व भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सम्बन्ध में सेमिनार/वर्कशॉप का आयोजन किया गया है।कार्यशाला का पुलिस महानिरीक्षक बरेली परिक्षेत्र बरेली के द्वारा दीप प्रज्जलित कर शुभारम्भ किया गया है।कार्यशाला में जनपद बरेली के अभियोजकों/शासकीय अधिवक्ताओं एवं प्रत्येक थानों के विवेचकों द्वारा प्रतिभाग किया गया,जिनको नवीन भारतीय न्याय संहिता-2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता- 2023 व भारतीय साक्ष्य अधिनियम-2023 में हुए संशोधनों/नये प्रावधानों के सम्बन्ध में प्रशिक्षित किया गया।इसके अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक बरेली परिक्षेत्र, बरेली के द्वारा दिनांक 21.04.2014 को थाना बारादरी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 304/2015 धारा 398/401/307/34 भादवि में अभियुक्तों को सजा होने के फलस्वरूप एडीजे-14 कोर्ट जनपद बरेली में नियुक्त कोर्ट मोहर्रिर म0का0 नियति ठाकुर को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।कार्यशाला में पुलिस अधीक्षक यातायात,जनपद बरेली तथा जनपद बरेली के प्रत्येक थानों से विवेचक/निरीक्षक/उपनिरीक्षकगण, जनपद के अभियोजक/शासकीय अधिवक्ता एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगणमौजूदरहें है।