कबाब कारीगर नसीर हत्याकांड के दो दोषियों को उम्रकैद एक-एक लाख का जुर्माना

बरेली शहर मे 10 माह पहले प्रेमनगर मे चिकन कार्नर पर काम करने वाले कारीगर की हत्या करने के दोषी दो लोगों को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है गुरुवार को सजा का आदेश अपर सत्र न्यायाधीश देवाशीष पांडे ने किया। घटना की रिपोर्ट वादी अंकुर सब्बरवाल ने लिखाई थी। रिपोर्ट मे कहा कि वह बीडीए ऑफिस के नीचे कबाब एवं चिकन का काउंटर लगाता है। तीन मई 2023 को रात के 10 बजकर 30 मिनट पर दो व्यक्ति कार से आए। इन दोनों ने कबाब व चिकन का आर्डर किया लेकिन स्वाद को लेकर बहस व गाली गलौच करने लगे। दोनों व्यक्ति नशे मे लग रहे थे। उनमें से एक व्यक्ति ने अचानक वादी के कारीगर नसीर अहमद को गोली मार दी और गाड़ी लेकर भाग गए। नसीर अहमद को अस्पताल ले गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। विवेचना के बाद मयंक रस्तोगी व तजीम शमसी के विरुद्ध आरोप पत्र पेश किया गया। एक अन्य अभियुक्त अनिल कुमार के खिलाफ सुबूत छिपाने के आरोप मे आरोप पत्र पेश किया गया। अभियोजन की ओर से सरकारी वकील अचिंत द्विवेदी ने कुल आठ गवाह पेश किए। कोर्ट ने अभियुक्त अनिल कुमार को उस पर लगे आरोपों से बरी कर दिया जबकि मयंक रस्तोगी व तजीम शमसी को हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। तजीम शमसी पर एक लाख रूपये व मयंक रस्तोगी पर एक लाख 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।