समूचे राजगढ़ जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के तहत प्रतिबंधात्‍मक आदेश लागू।

राजगढ -भारत निर्वाचन आयोग की घोषणा 16 मार्च 2024 के अनुसार आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 सम्पादित होना है। निर्वाचन प्रक्रिया तथा मतदान निर्विघ्न, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने हेतु अन्य उपायों के साथ-साथ प्रतिबंधात्मक उपाय भी आवश्यक है। चुनाव आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम अनुसार 07 गई 2024 को मतदान एवं 04 जून 2024 को मतगणना सम्पन्न होना है। चुनाव के दौरान विभिन्न समुदाय द्वारा मनाए जाने वाले धार्मिक त्योहारों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए सम्पूर्ण जिले में आगामी आदेश तक धारा 144 दरख प्रक्रिया संहिता के तहत् प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करने हेतु अनुरोध किया गया। तदानुसार आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 को शांतिपूर्ण एवं निर्भीक रूप से सम्पन्न कराए जाने हेतु यह आवश्यक है कि जिले में कोई भी आमसभा, जुलुस या अन्य कोई भी कार्यक्रम बिना अनुमति के नहीं किए जावे. कोई भी व्यक्ति सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान शस्त्र एवं धारदार हथियार लेकर न चले, किसी भी सार्वजनिक स्थल पर फटाका एवं अन्य ज्वलनशील पदार्थ आदि का उपयोग, प्रदर्शन नहीं कर सके। मुझे यह समाधान हो गया है कि लोकसभा निर्वाचन 2024 को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण सम्पन्न कराए जाने हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करना आवश्यक है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री हर्ष दीक्षित द्वारा निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा निर्वाचन निर्विघ्न, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन संपन्न कराने के उद्देश्य से सम्पूर्ण राजगढ़ जिले की राजस्व सीमा अन्तर्गत निर्वाचन वाले क्षेत्रों में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया हैा
आदेशानुसार राजगढ़ जिले की सीमा के अन्दर कोई भी व्यक्ति समूह या राजनैतिक या गैर राजनैतिक दल या अन्य आमसभा, जुलुस या प्रदर्शन लाउड स्पीकार का उपयोग बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के नही करेंगे। आमसभा या जुलुस या अन्य सार्वजनिक कार्यक्रम, दी गई अनुमति के अनुसार ही निर्धारित स्थल पर व समय-सीमा अन्तर्गत् आयोजित किए जायेंगें एवं जुलुसों का मार्ग दी गई अनुमति के अनुसार ही होगा। कोई भी व्यक्ति समूह, राजनैतिक दल या गैर राजनैतिक दल या अन्य दल, संगठन किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन या घेराव नही करेंगे।
कोई भी व्यक्ति समूह, राजनैतिक दल या गैर राजनैतिक दल या अन्य दल जुलुस, आमसभा, धरना, या अन्य कार्यक्रम में यातायात अवरुद्ध नही करेंगे। लाउड स्पीकर पर उत्तेजक एवं भड़काऊ भाषण, जाति या धर्म सम्बन्धित नहीं दिए जाएगें। सक्षम अधिकारी द्वारा दी गई अनुमति के अन्तर्गत् ही नियत स्थल पर समय-सीमा अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार लाउड स्पीकार का उपयोग किया जाएगा। अनुमति देते समय अनुमतिदाता यह ध्यान रखेंगे कि दो सभाओं के बीच पर्याप्त समय अन्तराल हो जिससे एक राजनैतिक द्वारा सभा समापन के पश्चात् तथा दूसरे राजनैतिक दल / अभ्यर्थी द्वारा सभा प्रारम्भ में परस्पर टकराव न हो, सभा की अनुमति मतदान दिवस के 48 घण्टे पूर्व तक के लिये ही दी जाएगी।
राजनैतिक दल या अभ्यर्थियों को सभा स्थल हेतु स्थान के अधिपति / स्वामी स्थानीय प्राधिकारी से सभा हेतु विधिवत् पूर्वानुमति प्राप्त करना होगी एवं इस हेतु निर्धारित धन राशि भुगतान करनी होगी। कोई भी व्यक्ति जिसमें शस्त्र अनुज्ञप्ति धारी व्यक्ति भी शामिल है, सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान अग्नेय शस्त्र एवं धारदार हथियार लेकर विचरण नही करेगा तथा सभी अस्त्र-शस्त्र धारक इस कार्यालय के आदेश अनुसार शस्त्र पुलिस थाने में जमा करेंगे।
सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कोई भी व्यक्ति घातक शस्त्र जैसे फर्सा, बल्लम, तलवार, भाला, चाकू, छूरा, कुल्हाड़ी, बरछी, त्रिशूल, लाठी, तीरकमान इत्यादि लेकर नही निकलेगा एवं न ही उपयोग एवं प्रदर्शन कर सकेगा। किसी भी सार्वजनिक स्थल पर राजनैतिक दलों द्वारा व अन्य व्यक्तियों के द्वारा फटाका एवं अन्य विस्फोटक सामग्री, ज्वलनशील पदार्थ, मशाल आदि का उपयोग प्रदर्शन नही करेंगे। मकान मालिक उनके किरायेदारों की सम्पूर्ण जानकारी थानों में देंगे। जिले में किसी भी राजनैतिक दल या किसी व्यक्ति द्वारा बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्र द्वारा किसी प्रकार की नारेबाजी, प्रचार-प्रसार वक्तव्य उदघोष सुप्रीम कोर्ट SLP(C) 21851/2003 28 जुलाई 2005 में जारी गाईड लाईन के निर्देशों के अध्याधीन रहते हुए अस्पताल, प्रसूती गृह, न्यायालय, छात्रावास, सरकारी कार्यालय, धार्मिक संस्थान, बैंक, स्थानीय प्राधिकरण के कार्यालय से 200 मीटर के अन्दर न करेगा न करवाएगा। किसी भी स्थिति में 55 DB (A) LEG से अधिक ध्वनि विस्तारण अनुमति योग्य नहीं होगा।
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार रैली व सभा के दौरान 10 से अधिक वाहन (कार, जीप इत्यादि) एक साथ नही चलेंगी तथा रैली / सभा में प्रत्येक 10 वाहन के बाद 100 मीटर दूरी रखना अनिवार्य होगा। जिले की समस्त वैध देशी व विदेशी मदिरा दुकानों पर शराब केवल मुद्रा के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से बेची नहीं जाएगी अर्थात् विक्रय केवल नगद होगा तथा किसी भी प्रकार के कूपन, टोकन, पर्ची या सांकेतिक चिन्ह कागज आदि के माध्यम से शराब का विक्रय नहीं किया जाएगा। साथ ही किसी भी ग्राहक को उसके आधिपत्य सीमा से अधिक मात्रा में मंदिरा का विक्रय न किया जाये।
प्रकारण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये इस आदेश के सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचना पत्र जारी कर सम्यक रूप से सुनवाई की जाना सम्मय नहीं है। अतः यह आदेश एक पक्षीय प्रभावशील किया गया है। आदेश की सूचना जिला कार्यालय, सम्बन्धित तहसील मुख्यालय, सम्बन्धित थाना, नगर पालिका, नगर पंचायत एवं विकास खण्ड के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाये। सम्बन्धित थाना प्रभारी अपने-अपने क्षेत्र में सम्बन्धित मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत अपने क्षेत्र में डोंडी पिटवाकर मुनादी करवाएंगे, सर्व साधारण को जानकारी हेतु प्रचार-प्रसार करवाए तथा सार्वजनिक एवं सहज दृष्टिगोचर स्थलों पर चस्?पा कर प्रकाशित करेंगे, जिससे सर्व साधारण को इसकी जानकारी हो सकें। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता का प्रत्येक राजनैतिक दल या अभ्यर्थी को पूर्णतः पालन करना अनिवार्य होगा।
उक्त आदेश वर्दीधारी, पुलिस, सशस्त्र बल, सैना (मिलेट्री) तथा वर्दीधारी अर्द्ध सैनिक बल आकस्मिक आपदा में संलग्न अधिकारी/कर्मचारियों कानून व्यवस्था हेतु नियुक्त पदाधिकारियों पर लागू नहीं होगा। राजगढ़ जिले की राजस्व सीमा में आने वाले सभी सराय, धर्मशालाओं, होटलों तथा लॉज के मालिकों/प्रबंधक अपने सराय, धर्मशाला, होटल एवं लॉज में ठहरने वाले व्यक्तियों की दैनिक जानकारी संबंधित थाना प्रभारी को लिखित में प्रस्तुत करेंगे। उक्त सूचना सम्बन्धित अधिकारियों के पास अगले दिवस सायंकाल 05:00 बजे तक भेजना अनिवार्य है। उक्त आदेश के उल्लंघन करने की दशा में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत छ: माह तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डनीय होगा। यह आदेश 06 जून 2024 तक प्रभावशील रहेगा।