थानाधिकारी यशवंत सोलंकी सस्पेंड

अमित दशोरा/महावीर सिंह

चित्तोड़गढ़ /उदयपुर रेंज आईजी अजय लांबा ने चित्तौड़गढ़ जिले के मंडफिया थानाधिकारी यशवंत सोलंकी को सस्पेंड किया है। आईजी लांबा ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए बताया कि एनडीपीएस के एक केस में थानाधिकारी सोलंकी की भूमिका गलत पाई गई। शिकायत मिलने के बाद उन्हें सस्पेंड किया गया।
27 अक्टूबर 2023 को मुखबिर की सूचना पर एक टेम्पो से मक्की के कट्टों की आड़ में सप्लाई की जा रही 1 किलो 319 ग्राम एमडी ड्रग को जब्त किया गया था। साथ ही मंगलवाड़ निवासी भंवरलाल पुत्र हीरालाल खटीक को गिरफ्तार किया गया था। इसकी जांच भदेसर थानाधिकारी को सौंपी गई थी।
वहीं, दूसरी ओर भंवरलाल के परिजनों ने एसपी और उदयपुर आईजी को यह शिकायत की थी कि भंवरलाल को केस में झूठा फंसाया गया है। इसको लेकर आईजी को परिवाद भी सौंपा। इसके बाद आईजी ने इस मामले में जांच करवाई। जांच में थानाधिकारी यशवंत सिंह की भंवरलाल खटीक के रिश्तेदार और हिस्ट्रीशीटर पोखर खटीक से मिलीभगत करना पाया गया। जिसके बाई आईजी ने कार्रवाई करते हुए थानाधिकारी को सस्पेंड कर दिया।
आईजी के आदेश को चुनौति दी थी तो डीजीपी ने 5 साल का प्रमोशन रोका था
सस्पेंड किए गए थानाधिकारी यशवंत सोलंकी बीते साल अक्टूबर 2022 में सायरा में तैनात थे। तब एनडीपीएस के ही एक मामले में थानाधिकारी ने आरोपी से पैसे लेकर उन्हें छोड़ दिया था। इसके बाद सोलंकी के खिलाफ एसपी को शिकायत गई थी।
तब 18 लाख रुपए लेकर आरोपी को छोड़ने के आरोप प्रमाणित पाए गए थे। तब जांच के आधार पर आईजी उदयपुर ने 15 फरवरी 2021 को सोलंकी को दो वार्षिक वेतन वृद्धि बिना भविष्य प्रभाव के अवरूद्ध करने के आदेश दिए थे। इसके बाद थानाधिकारी ने आईजी के आदेश के खिलाफ डीजीपी के यहां अपील की थी।
अपील पर डीजीपी ने 12 अगस्त 2021 को 30 सीसीए नोटिस भेजकर जवाब मांगा। जवाब संतुष्टजनकर नहीं होने पर अपील खारिज करते हुए वर्तमान में देय वेतनमान को कम करते हुए सब इंस्पेक्टर पद के न्यूनतम वेतनमान पर 5 साल के लिए स्थित रखने के आदेश दिए थे।