चंदौली- अवयस्क बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष की हुई सजा व 22 हजार रुपए का जुर्माना

संवाददाता कार्तिकेय पाण्डेय

चंदौली- पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल के निर्देश पर कोतवाली अलीनगर पर दिनांक 1.7.2018 को अलीनगर थाना क्षेत्र के पुरैना गांव निवासी राजेश कुमार द्वारा दिए गए तहरीर के आधार पर पंजीकृत मु0अ0सं0 211/18 धारा 363 ,366 ,376 आईपीसी व 3/4 पॉक्सो एक्ट विरुद्ध अभी नगर थाना क्षेत्र के पुरैनी गांव निवासी शेखर उर्फ चंद्रशेखर नामक अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था । अभियुक्त द्वारा पीड़ित की अवयस्क पुत्री को बहला फुसलाकर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया था । घटना के बाद पुलिस की जांच पड़ताल में पुष्ट साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त शेखर उर्फ चंद्रशेखर के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय को सौंपा गया था। मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के बाद न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट द्वारा अभियुक्त शेखर उर्फ चंद्रशेखर पुत्र कांता उपरोक्त को 20 वर्ष की सजा तथा 22,000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।