हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करते हैं: सलमान मिया*

*दरगाह आला हजरत बरेली शरीफ से जमात रज़ा- ए- मुस्तफा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष* पिछले सप्ताह जुमे के रोज़ सलमान मियां मरकज़ का एक प्रतिनिधिमंडल लेकर आवाम के बीच पहुंचे और बनभूलपुरा की जनता को सम्बोधित किया उन्होंने बातचीत में कहा सालों से बसे वाशिंदों के घर ना उजड़े जाएं इसके लिये वो मुख्यमंत्री से वार्ता करेंगे और जनता का पहलू रखेंगे । इसको देखते हुए आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) ने फिलहाल रोक लगा दी है। हाल ही में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा गफूर बस्ती में रेलवे की कुछ एकड़ भूमि पर किए गए अतिक्रमण को ध्वस्तीकरण करने के आदेश दिए थे। आदेश के बाद से ही लोग आशियाना बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे थे।सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद 4000 परिवारों के आशियानों को फिलहाल नहीं उजाड़ा जाएगा। बता दें कि जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस. ओक की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ वकील कोलिन ने बहस की शुरुआत की। अब इस मामले की सुनवाई सात फरवरी को होगी।

*सलमान मियां* ने बताय कि हम सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का स्वागत करते हैं और हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है | बरेली मरकज़ जो सूफ़िज़िम का सबसे बड़ा केंद्र ने हज़ारों परिवारों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा किया और उम्मीद करते हैं कि उत्तराखंड सरकार बग़ैर किसी का मकान ध्वस्त किये इसका स्थायी समाधान निकाले और सरकार के प्रीति जनता में विश्वास बना रहे जमात रजा ए मुस्तफा के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर मेहंदी हसन ने कहा कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में तुम शर्म नहीं करते बस्तियां उजाड़ने में यदि सरकार को अधिग्रहण करना ही था तो उससे पहले वहां पर रहने वाले नागरिकों के लिए रहने का इंतजाम करना चाहिए था डायरेक्ट बुलडोजर चलाने से नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है हमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर पूरा भरोसा है की हल्द्वानी के नागरिकों को न्याय