चंदौली- में चारा डाल रहे किशोरी से छेड़खानी के मामले में आरोपी को 3 साल की सजा,

चंदौली- में चारा डाल रहे किशोरी से छेड़खानी के मामले में आरोपी को 3 साल की सजा,

संवाददाता कार्तिकेय पाण्डेय

चंदौली- विशेष न्यायाधीश पाक्सो राजेंद्र प्रसाद की अदालत ने किशोरी से छेड़खानी के मामले की शनिवार को सजा सुनाते हुए एक आरोपी को तीन साल के कारावास की सजा सुना दी। साथ ही साथ पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

इस संबंध में 7 जुलाई 2014 को आरोपी राजू के विरुद्ध सोनभद्र के रामपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। मामले में बताया कि सोनभद्र जिले के रामपुर थाना में एक पीड़िता के पिता ने मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि उनकी पंद्रह वर्षीय पुत्री शाम को पशुओं को चारा डाल रही थी तभी उसी गांव का निवासी राजू वहां पहुंचा और पीड़िता के साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने लगा। उसी समय किशोरी की दादी वहां आ गई। यह देख आरोपी मौके से भाग गया।


विवेचना के दौरान घटना चकरघट्टा थाना क्षेत्र की निकली। उप महानिरीक्षक विंध्याचल के आदेश पर चकरघट्टा थाने को विवेचना सौंप दी गई। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पाक्सो की अदालत में चल रही थी। इसमें आरोपी दोषी पाया गया।

चंदौली में विशेष न्यायाधीश पाक्सो राजेंद्र प्रसाद की अदालत ने किशोरी से छेड़खानी के मामले की शनिवार को सुनवाई करते हुए आरोपी को तीन साल कारावास की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अभियोजन की तरफ से विशेष अधिवक्ता पास्को शमशेर बहादुर सिंह ने मुकदमे की पैरवी की।