कोरोना से मृत पीड़ित परिवारों को मिलेगा 30 दिनों में मुआवजा?

धमतरी:-जिले में कोरोना पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की धीमी रफ्तार के चलते गाईड लाइन के अनुरूप मुआवजा देने में देरी हो रही हैं,कोरोना संक्रमण से मृतक के परिजनों को मुआवजा जिला प्रशासन द्वारा दिया जाना है। कोविड-19 (COVID-19) से मृत व्यक्तियों के परिजनों को 50 हजार रुपए का मुआवजा दीया जाना है। जिला प्रशासन द्वारा (कोविड-19 के कारण मृत्यु प्रमाण-पत्र के साथ) आवेदन प्राप्त जमा होने के 30 दिनों के भीतर 50 हजार रूपए का भुगतान दीया जाना था।जिले में भी कोरोना पीड़ित परिवारो द्वारा मुआवजा के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसे प्रस्तुत करे एक सेडेढ़ माह बीत जाने के बाद भी पीड़ित परिवारो को मुआवजा देने में विलंब हो रहा है।

सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना मृतकों के परिजनों के लिए 50 हजार रुपये मुआवजा देने के केंद्र सरकार के निर्देश को मंजूरी दी है। कोर्ट ने कहा कि मृतक के परिवार को मिलने वाला यह मुआवजा दूसरी कल्याण योजनाओं से अलग होगा। कोर्ट ने सरकार को दावे के 30 दिनों के भीतर मृतकों के परिवार को भुगतान करने का निर्देश दिया है। बता दें कि मुआवजे राज्य के आपदा प्रबंधन कोष से दिए जाएंगे। जस्टिस एमआर शाह ने सुनवाई के दौरान कहा कि मृतक के परिजनों को 50,000 रुपये की राशि का भुगतान किया जाएगा और यह केंद्र और राज्य द्वारा विभिन्न परोपकारी योजनाओं के तहत भुगतान की गई राशि से अधिक होगी।�

गाइड लाइन के अनुसार तीस दिनों के भीतर मुआवजा देने का प्रावधान रखा गया था, जिसका भुगतान राज्य आपदा मोचन निधि से किया जाना हैं। इस विषय पर जिला कलेक्टर कार्यालय धमतरी से सम्पर्क करने पर जानकारी दी गई है हमारे द्वारा तहसील कार्यलयों में प्रकरण भेज दिया गया है।


एक नजर जिले में कोरोना पर
जिले में अब तक कुल कोरोना केस 27086 सामने आए हैं, जिनमे 26515 स्वस्थ्य हो गए तथा 567 की मौत हो गई . सबसे अधिक मौत धमतरी ब्लाक में 260 हुई , इसमें शहर के 139 तथा ग्रामीण विकासखण्ड में 166 लोगो ने जान गंवाई , मगरलोड में 57 तथा नगरी ब्लाक में 84 लोगो की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव कोरोना मृतको को प्रशासन के द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि से मुआवजा प्रदान किया जा रहा है।

गाइड लाइन
जानिए क्या है दिशानिर्देश

- भविष्य में कोविड-19 से होने वाली मृत्यु से प्रभावित परिवारों को भी मुआवजा राशि दी जाएगी।
- यदि मृतक के परिजन मुआवजे के हकदार होंगे यदि मृतक की आरटीपीसीआर/मोलिकयुलर टेस्ट/आरएटी टेस्ट पॉजिटिव पाई गई हो अथवा अस्पताल में चिकित्सक द्वारा जांच कोविड-19 होना पाया गया हो।
- जांच की तारीख से कोविड-19 निर्धारित होने के 30 दिन के भीतर होने वाली मृत्यु को कोविंड-19 के कारण होने वाली मृत्यु माना जाएगा, भले ही मृत्यु अस्पताल के बाहर हुई हो।
- अस्पताल में कोविड-19 के ऐसे मामले जिनमें मरीज 30 दिनों से अधिक समय तक भर्ती रहा और बाद में उसकी मृत्यु हो गई, उन्हें भी कोविड-19 से मृत्यु माना जाएगा।
- कोविड-19 के ऐसे मामले जिसमें व्यक्तियों की मृत्यु अस्पताल अथवा घर में हुई हो और जहां फॉर्म-4 एवं 4 (।) में मृत्यु के कारण का मेडिकल प्रमाण-पत्र पंजीकरण प्राधिकारी को जारी किया गया हो, उसे कोविड-19 से मृत्यु के रूप में माना जाएगा।

दिशा निर्देश में यह स्पष्ट किया जाता है कि मृत्यु प्रमाण-पत्र में उल्लेखित मृत्यु के कारण पर ध्यान दिए बिना यदि मृतक के परिवार का सदस्य उपरोक्त कंडिका में दर्शित पात्रता मानदंडों को पूरा करता है, तब उसे मुआवजा राशि दी जाएगी।