चकिया-तहसील क्षेत्र में यहां पूर्ति निरीक्षक ने की दुकान को किया निरस्त, कोटेदार पर मुकदमा हुआ दर्ज

चकिया तहसील क्षेत्र में यहां पूर्ति निरीक्षक ने की दुकान को किया निरस्त, कोटेदार पर मुकदमा हुआ दर्ज

संवाददाता कार्तिकेय पाण्डेय

चकिया- तहसील के बबुरी थाना क्षेत्र के कोदोचक के कोटेदार के खिलाफ खाद्यान्न निरीक्षक ममता सिंह ने आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई है जिसके तहत कोटेदार की दूकान निलंबित करने की कार्रवाई की गयी है ।

बताते चलें कि कोदोचक के कोटेदार द्वारा रात्रि के समय सरकारी राशन को एक मैजिक में लादकर बेचने के लिए ले जाया जा रहा था । जिसे ग्रामीणों द्वारा पकड़कर लिया गया और काफी बवाल किये जाने के मामले में खाद्यान्न निरीक्षक चकिया ममता सिंह द्वारा जांच किया गया तो कोदोचक के कोटेदार गुड्डू प्रसाद दोषी पाए गए। जिनके खिलाफ आपूर्ति निरीक्षक द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/ 7 के अंतर्गत सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है ।

आप को बता दें कि इससे संबंधित अधिकारियों को भी इस सूचना से अवगत करा दिया गया है ।