सकलडीहा क्षेत्र से जाते जाते ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने जिला पंचायत सदस्य को भूमाफिया किया घोषित,

सकलडीहा क्षेत्र से जाते जाते ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने जिला पंचायत सदस्य को भूमाफिया किया,

संवाददाता कार्तिकेय पाण्डेय

सकलडीहा- ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रेम प्रकाश मीणा का भले ही तबादला चकिया तहसील के लिए कर दिया गया हो, लेकिन उन्होंने जाने से पहले सकलडीहा तहसील के पपौरा गांव में सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले गोपाल सिंह के कारनामों की पूरी फेहरिस्त जारी कर दी है।

गोपाल सिंह के अपराधिक कारनामों के साथ-साथ उनके द्वारा किए गए कब्जे का पूरा विवरण मीडिया को जारी कर दिया है। गोपाल सिंह सैयदराजा थाना क्षेत्र में गांजा के साथ पकड़े भी जा चुके हैं। इसके अलावा उनके ऊपर अन्य कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। उनकी सूची भी प्रेम प्रकाश मीणा के द्वारा जारी की गई है।

प्रेम प्रकाश मीणा के द्वारा दी गई जानकारी से ऐसा लगता है कि भले ही भारतीय जनता पार्टी के कुछ तथाकथित दिग्गज नेताओं के कहने पर प्रेम प्रकाश मीणा का तबादला चकिया में कर दिया गया हो, लेकिन उन्होंने जाने से पहले कुछ इस तरह से कागजी सबूत मजबूत कर दिया है, ताकि सकलडीहा तहसील में आने वाले किसी दूसरे अधिकारी को गोपाल सिंह के ऊपर कार्यवाही करने के लिए बहुत ज्यादा मशक्कत ना करनी पड़े।

अब जिला प्रशासन को देखना है कि वह इस अपराधिक किस्म के जिला पंचायत सदस्य के अवैध कारनामों का संरक्षण करता है या प्रेम प्रकाश मीणा के द्वारा की गई कार्यवाही को अमल में लाते हुए उसके अवैध निर्माणों का ध्वस्तीकरण करता है।


गोपाल सिंह (बबलू, नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य) पुत्र महेंद्र सिंह गांव पपौरा, थाना बलुआ को भूमाफिया घोषित किया गया:

सुसंगत धाराओं में वाद दर्ज कर अवैध कब्जे से बेदखली/ध्वस्तीकरण हेतु नोटिस तमिल किए गए
गांव पपौरा में तालाब की भूमि पर किए गए वृहद अतिक्रमण जिस के संबंध में राजस्व संहिता धारा 136 मैं प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पहले ही वाद दर्ज कर बेदखली एवं ध्वस्तीकरण की कार्यवाही संचालित पहले की जा चुकी है (नोटिस संलग्न); के अतिरिक्त यह दूसरा प्रकरण जो कि निम्नवत है:

पपौरा में सरकारी तालाब पर अवैध अतिक्रमण कर बनाए गए दो मंजिला मकान के अतिरिक्त ग्राम खरेड़ा, परगना महुआरी, सकलडीहा स्थित आराजी नंबर 95, रकबा 0.594 हेक्टेयर के बाबत गोपाल सिंह (बबलू नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य) पुत्र महेंद्र महेंद्र सिंह ग्राम पपौरा द्वारा अपने वैधानिक रकबे से कहीं अधिक भूमि पर दबंगई से अवैध रूप से कब्जा कर वृहद स्तर पर किए गए अवैध कब्जे द्वारा दूसरों की जमीन को हड़प कर तीन मंजिला भव्य इमारत बनाने के क्रम में राजस्व संहिता धारा 134 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाद दर्ज कर बेदखली एवं ध्वस्तीकरण की कार्रवाई प्रचलित की गई है ? नोटिस एवं नोटिस तमीला संलग्न
गोपाल सिंह पुत्र महेंद्र सिंह ग्राम पपौरा हिस्ट्री शीटर नंबर 25 ए के विरुद्ध थाना बलुआ, जनपद चंदौली में दर्ज आपराधिक इतिहास रजिस्टर 8 एवं अन्य अभिलेखों से अब तक लगभग 9 (FIR) एफ आई आर दर्ज होने की सूचना संकलित की जा चुकी है, जिसमें कई मुकदमे गंभीरतम धाराओं जैसे आर्म्स एक्ट, दो बार गुंडा एक्ट, धारा 323/324/504/506, एनडीपीएस (NDPS) एक्ट, धारा 392/287/506 इत्यादि में 9 से भी ज़्यादा मुकदमे प्रचलित हैं ? हिस्ट्री शीट एवं आपराधिक इतिहास संलग्न

लगातार प्राप्त हो रही अवैध कब्जे अवैध अतिक्रमण दबंगई के बल पर लोगों की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने एवं उनके आपराधिक इतिहास को देखते हुए तत्काल प्रभाव से भू माफिया के रूप में दर्ज किया जाता है एवं इनके द्वारा किए गए सरकारी एवं निजी भूमि पर अवैध अतिक्रमण के बेदखली एवं दोस्ती करण संबंधी वाद दाखिल कर अग्रिम कार्यवाही की जाती है ? भू माफिया दर्ज करने संबंधी कार्यवाही की प्रतिलिपि संलग्न

पपौरा में सार्वजनिक तालाब पर अवैध अतिक्रमण के अलावा ग्राम खड़ेहरा में, लोगों की निजी भूमि पर तीन मंजिली इमारत बनाकर अवैध कब्जा करने के मद्देनजर गोपाल सिंह (बबलू, नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य) पुत्र महेंद्र सिंह गांव पपौरा, थाना बलुआ के विरुद्ध भूमाफिया घोषित करने स्बामधित कार्यवाही सुनिश्चित की गई।