चंदौली- जनपद में डीएम संजीव सिंह ने जारी किया नई गाइडलाइंस, जानिए किन है मिलेगी छूट और किस पर रहेगी पाबंदी

चंदौली जनपद में डीएम संजीव सिंह ने जारी किया नई गाइडलाइंस, जानिए किन है मिलेगी छूट और किस पर रहेगी पाबंदी

संवाददाता कार्तिकेय पांडेय

चंदौली- कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु बरती जाने वाली सावधानियों के दृष्टिगत आमजन को कुछ राहत मिलेगी। 1- जनपद में दुकाने व बाजार प्रातः 07 बजे से सायं 07 बजे तक कोविड कन्टेनमेण्ट जोन को छोड़कर खोलने की अनुमति है।सप्ताह में 05 दिन होगी व शनिवार एवं रविवार साप्ताहिक बन्दी होगी तथा कोविड के नियमों का अनुपालन अनिवार्य होगा। 2- कोरोना के अभियान से जुड़े फ्रन्टलाईन सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी एवं शेष सरकारी कार्यालय अधिकतम 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे एवं जो 50 प्रतिशत कर्मी रहेंगे, उनको रोटेशन से बुलाया जायेगा। प्रत्येक कार्यालय में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी। 3-निजी कम्पनियों के कार्यालय भी मास्क की अनिवार्यता व दो गज की दूरी व सैनेटाईजर के प्रयोग की गाइडलाइंस के साथ खुलेंगे। 4-औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे एवं इन संस्थानों में कार्यरत कर्मियों को अपने आईडी कार्ड या इकाई के प्रमाण पत्र के आधार पर आने जाने की अनुमति प्रदान की जायेगी। प्रत्येक औद्योगिक इकाई में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी। 5- सब्जी मण्डियां पूर्व की भांति खुली रहेंगी परन्तु घनी आबादी में संचालित सब्जी मण्डियों को प्रशासन खुले स्थान पर संचालित करवाते हुए खुलवायेंगे। प्रत्येक सब्जी मण्डी स्थल में कोविड हेल्प डेस्क के स्थपना की अनिवार्यता होगी। रेलवे स्टेशन एवं रोडवेज बस में दो गज की दूरी, मास्क की अनिवार्यता तथा सेनेटाइजेशन की व्यवस्था के साथ-साथ स्क्रीनिंग व एण्टीजन टेस्टिंग भी की जायेगी जिससे लक्षणयुक्त व्यक्तियों को उपचार हेतु अस्पताल रेफर किय जा सके। ऐसे स्थानों पर कोविड हेल्प डेस्क की व्यवस्था, टेस्टिंग आदि की सुविधा के साथ स्थापित होगी। 6- समस्त सरकारी व निजी कार्यालय में औद्योगिक इकाई में रेलवे स्टेशन,बस स्टैण्ड एवं मण्डी आदि में उपरोक्तानुसार कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना करना अनिवार्य होगा। जिसमें थर्मल स्कैनिंग हेतु इन्फारेड थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर एवं सेनिटाइजर आदि की व्यवस्था की जायेगी। 7- स्कूल,कालेज, शिक्षण संस्थान आदि शिक्षण कार्य हेतु बन्द रहेंगे। माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण संस्थानों, कोचिंग संस्थानों में ऑन लाइन की पढ़ाई की अनुमति विभागीय आदेशों के अनुरूप होगी। बेसिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्यों हेतु विद्यालय आने-जाने की अनुमति होगी। इसके लिए विद्यालयों के प्रशासनिक कार्यालय तद्नुसार खोलने की अनुमति होगी। 8- बैंको, बीमा कम्पनियों,भुगतान प्रणालियों व अन्य वित्तीय सेवा प्रदाता कम्पनियों की शाखायें व कार्यालय खुले एवं क्रियाशील रखे जायेंगे एवं कोविड के नियमों का अनुपालन अनिवार्य होगा। बैंक व वित्तीय सेवाओं के कर्मचारियों को उनकी आईडी के आधार पर रोका न जाय। बैंक के खुले रहने की अवधि में उनके कामकाज में बाधा न डाली जाय। 9- रेस्टोरेण्ट से केवल होम डिलीवरी की अनुमति होगी। ट्रांसपोर्ट कम्पनियों के कार्यालय, लाजिस्टिक कम्पनियों के कार्यालय,वेयर हाऊस को खोलने की अनुमति होगी। 8- कन्टेनमेण्ट जोन को छोड़कर शेष स्थानों व जोन में धर्म स्थलों के अन्दर एक बार में एक स्थान पर 05 से अधिक श्रद्धालु न हो। 9- उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों को जनपद के अन्दर चलाने की अनुमति इस शर्त के साथ होगी कि निर्धारित सीट क्षमता पर ही संचालन किया जायेगा स्टैण्डिंग की अनुमति नहीं होगी। संचालन के दौरान चालक, परिचालकों को मास्क व ग्लब्स का उपयोग करना अनिवार्य होगा। बस में बैठने से पूर्व यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग अनिवार्य रूप से की जायेगी। 10- दो पहिया वाहनों को निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार चलने की अनुमति होगी। दोपहिया वाहन पर यात्रा करने वाले व्यक्तियों को हेलमेट,मास्क व फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा तथा 03 पहिया वाहन आटो रिक्शा में चालक के साथ अधिकतम दो यात्री, बैटरी चलित ई-रिक्शा में चालक सहित 3 व्यक्ति एवं चार पहिया वाहनों पर केवल 4 व्यक्तियों के बैठने की अनुमति होगी।