कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए नवीन गाइड लाईन जारी,जिले के समस्त क्षेत्र में दुकानें सायं 5 बजे से बन्द,सायं 6 बजे से रहेगा रात्रिकालीन कर्फ्यू-जिला कलेक्टर हरिमोहन मीणा

झालावाड़/सिटी अपडेट/अमित अग्रवाल। कोविड-19 की दूसरी लहर के प्रसार को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी नवीन गाइड लाईन के संबंध में गुरूवार को जिला कलक्टर हरि मोहन मीना की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता आयोजित की गई।
प्रेस वार्ता में जिला कलक्टर ने कहा कि जिले में कोरोना संक्रमण का प्रसार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इस प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए कोविड-19 के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी नवीनतम गाइड लाइन की पालना जिलेवासी पूरे मनोयोग से करें।
जिला कलक्टर ने बताया कि जिले के समस्त क्षेत्र में सायं 6 से प्रातः 5 बजे तक रात्रि कालीन कर्फ्यू रहेगा। साथ ही बाजार व प्रतिष्ठान सायं 5 बजे बंद होंगे ताकि दुकानों एवं प्रतिष्ठानों के स्वामी एवं कर्मचारी सायं 6 से पूर्व अपने-अपने घरों पर पहुंच सकें।
राजकीय कार्यालय सायं 4 बजे तक खुलेंगे
समस्त राजकीय कार्यालय (कोविड मैनेजमेन्ट से संबंधित सभी कार्यालय, वॉर रूम, कन्ट्रोल रूम को छोड़कर) सायं 4 बजे तक ही खुलेंगे। जरूरी फैक्ट्रियां, दवाई की दुकानें, आपात कालीन व आवश्यक सेवाएं, चिकित्सा सेवाएं आदि कर्फ्यू से मुक्त रहेंगे। किसी भी संस्थान या संगठन द्वारा निर्देशों की अवहेलना करने पर उन्हें सील किया जाएगा।
शिक्षण संस्थान एवं समारोह आयोजन
जिला कलक्टर ने बताया कि नई गाइड लाईन के अनुसार समस्त शैक्षणिक व कोचिंग संस्थाएं, लाईब्रेरी आदि बंद रहेंगे। मेडीकल कॉलेज, नर्सिंग महाविद्यालय में अध्यापन यथावत रहेगा। उन्होंने बताया कि समस्त निजी आयोजन यथा विवाह इत्यादि में आमंत्रित अतिथियों की संख्या 50 से अधिक नहीं होगी। दिशा-निर्देश 31 मई 2021 तक प्रभावी रहेंगे। उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्यवाही व जुर्माना लगाया जाएगा व मैरीज गार्डन व स्थान को एक सप्ताह के लिए सील किया जाएगा। अन्त्येष्टि/अंतिम संस्कार संबंधी कार्यक्रम में अनुमत व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी।
समस्त प्रकार के सार्वजनिक सामाजिक, राजनैतिक, खेल-कूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह, जुलूस, त्यौहारों, मेलों, साप्ताहिक हाटों की अनुमति नहीं होगी। सिनेमा हॉल्स, मनोरजंन पार्क एवं समान स्थान बंद रखे जाएंगे। स्विमिंग पूल व जिम पूर्णतः बंद रहेंगे। समस्त रेस्टोरेन्ट्स/क्लब्स को 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ खोलने की अनुमति होगी परन्तु खाना खिलाने का कार्य सायं 5 बजे तक ही किया जाएगा। इसके बाद रेस्टोरेन्ट से होम डिलीवरी रात्रि 8 बजे तक अनुमत होगी।
कार्य स्थलों के संबंध में
जिला कलक्टर ने बताया कि पुलिस, फायर, एम्बुलेंस एवं अन्य कोविड कार्य संबंधी एजेन्सी के अलावा समस्त सरकारी एवं निजी कार्यालय जिनमें कार्मिकों की संख्या 100 से अधिक है, उनमें कार्यालय उपस्थिति 50 प्रतिशत ही अनुमत होगी। कार्य स्थल पर किसी भी कार्मिक के कोविड पॉजिटिव या फिर संभावित संक्रमण की स्थिति में कार्यालय अध्यक्ष द्वारा कार्यालय को 72 घंटे के लिए बंद किया जा सकेगा।
दुकानों के संबंध में
दुकानों में ग्राहकों के मध्य पर्याप्त दूरी सुनिश्चित की जाए। नो मास्क नो सर्विस जैसे बिना फेस मास्क पहने ग्राहकों को सामान का विक्रय नहीं किया जाए। उल्लघंन करने पर दुकानों व प्रतिष्ठानों को 72 घंटे के लिए सील किया जाएगा। दुकानों पर गोले बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना सुनिश्चित कराई जाए। �
सार्वजनिक स्थानों के संबंध में
सार्वजनिक स्थानों पर मुंह को मास्क से प्रोपर ढंकना, नो मास्क नो मुवमेन्ट, 6 फीट की दूरी रखना जरूरी है। उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जाएगा।
व्यक्तियों के आवागमन व परिवहन के संबंध में
ऑटो रिक्शा में चालक के साथ केवल 2 सवारी, टैक्सी (चौपहिया वाहन) में चालक के साथ परिवहन कार्यालय के अनुसार वाहन क्षमता का 50 प्रतिशत तथा बसों में बैठक क्षमता का 50 प्रतिशत ही एक सीट छोड़कर अनुपात होगा तथा सार्वजनिक परिवहन में कोई भी व्यक्ति खड़े होकर यात्रा नहीं करेगा। निजी वाहन में क्षमता से ज्यादा सवारी नहीं होगी। राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को 72 घंटे के अन्दर करवाई गई आरटी-पीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असमर्थ होने पर गंतव्य पर 15 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अनावश्यक घरों से बाहर न निकलें, मास्क पहने, सामाजिक दूरी बनाए रखें, हाथों को बार-बार साबुन से धोएं। 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्ति, पुराने रोगों एवं सःरूग्णता परिस्थितियों से पीड़ित व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं तथा 10 वर्ष से कम आयु के बालक घर पर ही रहें एवं केवल आवश्यक व स्वास्थ्य उद्देश्यों के लिए ही घर से बाहर निकलें।
जिला कलक्टर ने बताया कि उपरोक्त गाइड लाइन का उल्लघंन करने पर आईपीसी की धारा 188 के कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत व अन्य कानूनी प्रावधान जो लागू हो उनके अलावा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 व 60 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
पुलिस अधीक्षक डॉ. किरन कंग सिद्धू ने बताया कि कोरोना गाइड लाइन की पालना नहीं करने संबंधी शिकायत झालावाड़ पुलिस कन्ट्रोल रूम के दूरभाष नम्बर 07432-230465 पर कर सकते हैं।
मेडिकल कॉलेज झालावाड़ के डीन डॉ. शिव भगवान शर्मा ने बताया कि कोरोना संबंधी किसी भी प्रकार की शिकायत एवं समस्या के लिए 07432-233279, 230009 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
कोरोना वॉर रूम के प्रभारी डॉ. जी.एम. सैय्यद ने बताया कि कन्ट्रोल रूम नम्बर 07432-230645, 230646 पर भी कोरोना संबंधी शिकायत की जा सकती है।
इस दौरान उपखण्ड अधिकारी झालावाड़ मुहम्मद जुनैद, नगर परिषद् आयुक्त रूही तरन्नुम, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी सुरेन्द्र सिंह गौड़, जिला परिवहन अधिकारी समीर जैन, डॉ. रघुनन्दन मीणा, व्यापार संघ के अध्यक्ष संजय जैन ताऊ, होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष वीरेन्द्र सिंह झाला सहित प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।