जिले में रात्रि 9:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू डीएम का आदेश कोरोना पॉजिटिव होने पर पहचान छुपाने पर इस अधिनियम में होगी कार्रवाई

जिले में रात्रि 9:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू डीएम का आदेश कोरोना पॉजिटिव होने पर पहचान छुपाने पर इस अधिनियम में होगी कार्रवाई

संवाददाता कार्तिकेय पांडेय

इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल रूम ( ICCR) की उच्चाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई । बैठक में कोविड के बढ़ते हुए केसों की समीक्षा की गई।

? जनपद में आज 45 केस नए पाए गए ।इस प्रकार कुल 543 एक्टिव केस हो गए है ।

कोरोना के बढ़ते केसों के दृष्टिगत जनपद में कल दिनांक 11/04/2021 से रात्रि 9:00 बजे से अगली सुबह 6:00 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाया जाएगा । इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य गतिविधियां बंद रहेगी।

? व्यापारिक संगठनो से वार्ता कर दुकान संचालकों एवं ग्राहकों को मास्क एवं फिजिकल डिस्टेंटिंग को कड़ाई से लागू किया जाएगा।

? सार्वजनिक कार्यक्रमों एवं शादी विवाह में शासन द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक व्यक्तियों के एकत्रीकरण पर आयोजक एवं लॉन संचालकों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।

?मास्क के प्रति प्रवर्तन की कार्यवाही बढ़ाई जाएगी।

? यदि कोई व्यक्ति ,जो कि टेस्ट में पॉजिटिव आया है तथा मेडिकल टीम से कॉन्टैक्ट्स की पहचान छुपाते हुए पाया जाएगा या अपना मोबाइल बंद कर टेस्ट के दौरान गलत पता नोट कराता है , तो उसे संक्रमण फैलाने वाला कारक माना जायेगा ।

? होम आइसोलेशन में मरीजों का कंट्रोल रूम से नियमित स्वास्थ्य जानकारी दिन में दो बार ली जा रही है ।