गृह-अतिचार के मामले में दो अभियुक्तों की जमानत मंजूर

वाराणसी:-अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्रुतगामी न्यायालय के न्यायधीश प्रमोद कुमार गिरी की अदालत ने प्रकाश यादव पुत्र श्याम जीत यादव निवासी इंद्रपुरी झील की पुलिया थाना उत्तर जिला फिरोजाबाद व राजू उर्फ रियाजुद्दीन पुत्र तस्लीम निवासी जयपुरी चौराहा थाना रामगढ़ जिला फिरोजाबाद अपराध संख्या 58/2021 अंतर्गत धारा 380 457 411 भारतीय दंड संहिता को पचास पचास हजार का बंदपत्र व इतनी ही धनराशि का दो प्रतिभु दाखिल करने पर संबंधित मजिस्ट्रेट ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता रमेश कुमार यादव ने तर्क रखा।

अभियोजन के अनुसार विनय कुमार सिंह ने थाना शिवपुर में इस आशय की प्रथम सूचना दर्ज कराई कि वह भवन एस 3/4 नवलपुर बसही थाना शिवपुर वाराणसी में रहता है और उसकी देखरेख करता है। दिनांक 3 फरवरी 2021 को प्रार्थी ने अपना दरवाजा बंद करके अपने घर चला गया था। दिनांक 6 फरवरी 2021 को एक बजे दोपहर अपने नवलपुर मकान पर आया तो देखा कि प्रार्थी का दरवाजा व शटर तोड़कर मकान में रखें अलमारी को तोड़कर डेढ़ लाख रुपए नगद व 32 इंच एलइडी सोनी कंपनी व दो सोने की अंगूठी व एक सिकरी सोने का सामान एवं कुछ गर्म कपड़े आदि को चोर चोरी कर चुरा ले गया है। दिनांक 7 फरवरी 2021 को अभियुक्तगण को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया और उसके पास से चोरी किए गए रुपए में से पाच सौ रुपये नगद तथा टीवी व साड़ी बरामद किया गया। जिसके आधार पर मुकदमा में धारा 411 भा.दं.सं की बढ़ोतरी की गई।