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प्राणघातक हमले के मामले में आरोपित महिला की जमानत अर्जी मंजूर

""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर सिंह ने पक्ष रखा""

वाराणसी:- अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) न्यायाधीश राजेश्वर शुक्ल की अदालत ने अपराध संख्या 239/2020 के अंतर्गत धारा 147,323,504,506,452,325 भा.द.स प्राणघातक हमला करनें के मामले में आरोपित महिला की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। अदालत ने जंसा थाने के राखी ग्राम निवासी मैना देवी को चालीस-चालीस हजार रुपये का ब्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि की दो विश्वसनीय प्रतिभू व अंडरटेकिंग संबंधित मजिस्ट्रेट के अधीन प्रस्तुत करनें पर की दौरान विचारण वह अभियोजन साक्षियो को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करेगी, वह प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेगी संबंधित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर सिंह ने पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार राखी कुरसातो थाना जंसा निवासी अश्वनी राजभर ने 27 अक्टूबर 2020 को जंसा थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी कि 27 अक्टूबर 2020 समय दोपहर 12:20 बजे जमीन सम्बन्धित विवाद को लेकर विपक्षी शंकर, शेरू, सरीमन, मैना देवी, सीमा देवी,सरोजा देवी व नखडू (कुरसातो), थाना जंसा, तहसील राजातालाब के निवासी है। वह लोग एक राय होकर प्रार्थी के दरवाजे पर चढ़ आये और मां बहन की भद्दी- भद्दी गालियां देने लगे। विपक्षी शेरु हाथ में कुल्हाड़ी लिया था और एक साथ सभी मुझे मारने लगे, जान बचाने के लिए प्रार्थी घर में भागा तो वह लोग घर में घुसकर मारा-पीटा। शेरू द्वारा कुल्हाड़ी से मेरे सिर पर मारा एवं विमल कुमार के बायें कंधे एवं उँगली पर तथा अमरीश कुमार व विभा देवी को भी कुल्हाड़ी से प्राणघातक वार करके जान से मारने के इरादे से मारा-पीटा विपक्षियों के वार से अनुज कुमार व विकास कुमार को भी चोटे आई और मुल्जिमान द्वारा जान से मारने की धमकी भी दी गई।