घर में घुसकर चोट पहुंचाने के आरोपी को मिली जमानत

​​वाराणसी:-अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (तृतीय) के न्यायाधीश आशीष कुमार राय ने अभियुक्त अनिल खरवार पुत्र स्व: महातम,पुष्कर तालाब थाना भेलूपुर निवासीमुकदमा नंबर416/2017अंतर्गतधारा147,323,504,506,427,452आईपीसी थाना भेलूपुर वाराणसी को बीस-बीस हजार का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि की दो दो जमानत धारा 441ए सीआरपीसी के प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विनोद यादव, धनंजय व शैलेंद्र केसरी ने तर्क रखा।