यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपित को मिली जमानत

वाराणसी:- विशेष न्यायाधीश (पास्को एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,वाराणसी के न्यायाधीश राजेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी की अदालत ने यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपित की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। अदालत ने आरोपित सुशील कुमार पुत्र सुरेंद्र कुमार निवासी ग्राम व थाना फूलपुर को 30,000 रुपए के व्यक्तिगत बंद पर व इतनी ही धनराशि की दो प्रतिभा प्रस्तुत किए जाने पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर सिंह व सहयोगी मिथिलेश मिश्रा ने पक्ष रखा।

अभियोजन के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट इस कथन के साथ दर्ज कराई गई कि 18 अप्रैल 2020 को उसके पड़ोस का सुशील कुमार उसकी बहन का हाथ पकड़कर जोर जबरदस्ती कर खींचने लगा व अश्लील शब्द बोलने लगा। उसकी नियत बुरी थी बहन के चिल्लाने पर जब हम लोग बाहर आए तो वह सब को गाली देने लगा और बोला कि जो करना होगा कर लेना जहां तक पीड़िता के उम्र का संबंध है इस संबंध में कक्षा 5 आदि हिंदू प्राइमरी पाठशाला फूलपुर वाराणसी का अंकपत्र वर्ष 2015 की छाया प्रति दाखिल है, जिसमें पीड़ित की जन्म तिथि दिनांक 5 फरवरी 2004 अंकित है जिसके अनुसार गणना करने पर पीड़िता घटना की तिथि पर नाबालिग पाई जाती है।