भारतीय मुद्रा का अपमान करने का मामला दर्ज

डग /सिटी अपडेट /अमित। झालावाड़ जिले के डग कस्बे में स्थित बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के केशियर द्वारा उपभोक्ता से सिक्के नहीं लेने साथ ही अभद्रता करने का फरियादी द्वारा पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया गया।मिली जानकारी के अनुसार कस्बे के व्यापारी देवेंद्र अग्रवाल ने पुलिस थाना डग में उपस्थित होकर मामला दर्ज करवाया कि उनका पुत्र कनक जो कि एक छात्र है और अपनी बचत राशि ₹700 बैंक में जमा पर्ची कर जमा कर रहा था।जिसमें 1 व 2 के 50 रुपये के सिक्के थे। उसी समय बैंक केशियर अशोक कुमार द्वारा राशि जमा नहीं की गई और कहा कि सिक्के नहीं चलते नोट लेकर आओ इस पर देवेंद्र अग्रवाल के बैंक में जाने पर केशियर द्वारा उनसे भी बदतमीजी की और कहा कि आप बैंक से खाता बंद कर दो पर सिक्के नहीं लेंगे। जिस पर थाना डग में फरियादी ने उपस्थित होकर बैंक कैशियर के खिलाफ भारतीय मुद्रा का अपमान करने व अभद्रता करने का मामला दर्ज करवाया इसमें फरियादी द्वारा बताया गया कि अधिनियम 2011 की धारा 6 के अंतर्गत सिक्के वैद्य है।जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 26 की उप धारा 2 में निहित प्रावधानों के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा प्रत्याभूत है। कोई भी बैंक अथवा व्यापार सिक्के लेने से मना नहीं कर सकते।
इस बारे में थानाधिकारी बन्नालाल चौधरी ने बताया कि मामले को अनुसंधान में लिया है।बैंक प्रबंधक लक्ष्मीनारायण चौधरी से बात की तो उन्होंने उक्त आरोपों को निराधार बताते कहा कि यदि इस प्रकार का मामला था तो ग्राहक को मुझे अवगत करवाना था।हमारे बैंक में आरबीआई के नियमों का पूरा पालन हो रहा है तो सवाल यह उठता है कि जिस प्रकार के मामले में भी पाए जाते हैं तो फिर व्यापारी क्या करेंगे बाजार की आवक हो रही है तो वहीं दूसरी ओर करने लगे तो भारती दुरा का अपमान होना लाजीमी है।वही आए दिन ऐसी घटनाएं सामान्य है। इन पर कार्यवाही जरूरी है।