संपादक व संवाददाता को मिलेगा मान सम्मान में ठेस पहुंचाने हेतु नोटिस

कोरिया 20 अक्टूबर। जिला मुख्यालय बैकुण्ठपुर तहसीलदार नें घटती घटना के संपादक अविनाश कुमार सिंह व जिला कोरिया संवाददाता रवि सिंह राजपूत के खिलाफ वकिल महेश शुक्ला के जरिए मानहानी का नोटीस भेजकर तीस दिनों के अंदर जवाब मांगा गया है, तीस दिनों तक जवाब नहीं दिए जानें के बाद अविनाश कुमार व रवि के खिलाफ न्यायालय मे अपराधिक प्रकरण 420, 120बी व 500 भा.द. वि. एवं मानहानि विद्वेष पूर्ण अभियोजन के सांथ सांथ मान हानि क्षति हेतु सक्षम न्यायालय मे दिवानी बाद पेश करने हेतु बाध्य होना पडेगा। मिली जानकारी के अनुसार प्रतिपक्ष कार अविनाश कुमार सिंह व रवि सिंह के खिलाफ बैकुंठपुर तहसीलदार ने मानहानि का नोटिस भेजा है यह नोटिस भेजने का कारण था कि 16 अक्टूबर शुक्रवार को घटती-घटना समाचार पत्र के पेज नंबर छः में खबर लगी थी कि पटवारी आर.आई. और तहसीलदार को कम पड़ रहा है तनख्वाह ऊपरी पैसा लेना मजबूरी देना पड़ता है बड़े अधिकारियों को, साहब तहसीलदार बिना पैसे लिए नहीं करती कोई काम मेन हेडिंग डालते हुए न्यायालय तहसीलदार बैकुंठपुर जिला कोरिया के भवन एवं वाहन का फोटो प्रकाशित किया गया था, तहसीलदार के विरुद्ध लेख प्रकाशित किया गया जिसमें यह प्रकाशित किया गया था कि ऑनलाइन में भी देखने को मिलता है।फर्जीवाड़ा ₹10 के ऋण पुस्तिका के लिए मांगे जाते हैं 10 हजार ऐसे लेख भी प्रकाशित किए गए तथा यह भी लिखा गया कि कोरिया जिले के बैकुंठपुर विधानसभा के तहसीलों में कोई भी काम बिना पैसे के नहीं होता जहां पैसा नहीं मिलता वहां काम सालों तक धरी की धरी रह जाती है ऋण पुस्तिका को लेकर जमीन संबंधित हर कामों में जमकर बैठा लिया जाता है यह झूठा आरोप तहसीलदार बैकुंठपुर रिचा सिंह के ऊपर लगाया गया जिससे उनकी छवि को समाचार के माध्यम से धूमिल करने का प्रयास किया गया जिससे शुद्ध होकर तहसीलदार रिचा सिंह के द्वारा मानहानि का नोटिस जारी करवाया गया है 30 दिनों के भीतर उक्त दोनों प्रतिपक्ष घर गणों को समय दिया गया है कि नोटिस मिलते ही जवाब दें अन्यथा उनके खिलाफ 420 120 बी व 500 भादवी एवं मानहानि विद्वेष पूर्ण अभियोजन के साथ मानहानि छाती हेतु सक्षम न्यायालय में दीवानी वाद पेश करने के लिए बाध्य रहेंगे दोनों प्रतिपक्ष कारणों को इस वैज्ञानिक रजिस्टर्ड नोटिस के जरिए आगाह भी किया गया है कि नोटिस प्राप्ति के तत्काल आप अपने समाचार पत्र में इस लेख का खंडन कर वकील ने कहा है कि मेरी का यार थी से क्षमा याचना करें अन्यथा बीतने याद नोटिस प्राप्ति के 30 दिन के बाद मेरी कार यार थी आप दोनों प्रतिपक्ष कार के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण तथा दीवानी प्रकरण मानहानि दावा सक्षम न्यायालय में पेश करने हेतु बाध्य होंगी जिसमें समस्त हरजी खर्चे व नोटिस के खर्चे के भी आप दोनों प्रतिपक्ष कार्य समान रूप से जिम्मेदार होंगे तहसीलदार के खिलाफ झूठे लेख के प्रकाशित होने के कारण उनकी मानहानि हुई है और कार्यालय एवं आम जनता के बीच जो प्रतिष्ठा कायम थी वह भी धूमिल की गई है जिस कारण मानहानि और हानि की कीमत लगभग 15लाख आंकी गई है एवं उक्त अविनाश व रवि को देनदार बताया गया है।