जन सूचना न देना ग्राम पंचायत अधिकारी को पड़ा महंगा, सूचना आयुक्त ने लगाया 25 हजार रूपए का अर्थदंड

बड़ी खबर यूपी के अमेठी से है जहां राज्य सूचना आयोग ने एक व्यक्ति द्वारा ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव द्वारा ग्राम सभा में कराए गए विकास कार्यों से संतुष्ट न होने पर जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत ब्लॉक से मांगी गई जन सूचना न दिए जाने को लेकर पंचायत सचिव गौरीगंज के ऊपर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

मामला अमेठी के विकास खंड गौरीगंज का है। उक्त ब्लॉक अतंर्गत आने वाली ग्राम सभा अहद के सदा तीरथ मिश्रा ने अपने ब्लॉक से ग्राम सभा द्वारा कराए गए विकास कार्यों की जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अतंर्गत सूचना मांगी। एक माह इंतजार के बाद भी जब सूचना नहीं मिली तो उन्होंने प्रथम अपील की, फिर समय बीत जाने के बाद भी जब सूचना नहीं मिली तो उन्होंने सूचना पाने के लिए राज्य सूचना आयोग में अपील की।
मामले को देखने के बाद सूचना आयुक्त ने गौरीगंज ब्लॉक के प्रथम जन सूचना अधिकारी/ पंचायत सचिव के ऊपर 25 हजार रूपए का जुर्माना लगाते हुए डीएम अमेठी को आदेशित किया है कि ग्राम पंचायत अधिकारी चंदन के वेतन से जुर्माने कि राशि काटकर कोषागार में जमा कराई जाए। सूचना आयुक्त के इस आदेश के बाद पूरे विभाग में हड़कंप मच गया है।

अमेठी से अशोक श्रीवास्तव की रिपोर्ट