भारतीय रेलवे ने किया बड़ा एलान ! इनको मिलेगी रियायत

लॉक डाउन के कारण रेलकर्मियों और रेलवे से सेवानिवृत्त कर्मियों को मिलने वाले प्रीविलेज पास और पीटीओ की वैधता अवधि में विस्तार किया गया है। अलग-अलग महीने और तिथि पर जारी पास और पीटीओ की वैधता का विस्तार अलग-अलग किया गया है। सोमवार को इस संबंध में रेलवे बोर्ड के डिप्टी डायरेक्टर इस्टेब्लिसमेंट (वेलफेयर)-1 वी मुरलीधरन ने आदेश जारी किया।रेलवे के सभी जोन के जीएम को जारी आदेश में कहा गया है कि 23 अक्तूबर 2019 से 30 नवंबर 2019 तक की अवधि में जारी पास या पीटीओ की मान्यता 15 जुलाई 2020 तक रहेगी। इसी तरह एक दिसंबर से 30 दिसंबर 2019 के बीच जारी पास व पीटीओ 15 अगस्त तक मान्य होंगे। 31 दिसंबर को जारी पास की वैद्यता 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। जबकि इस वर्ष एक जनवरी से 31 जनवरी के बीच बने रेलवे पास 15 सितंबर 2020 तक, एक फरवरी से 29 फरवरी के बीच जारी पास 15 अक्तूबर 2020 तक और एक मार्च से 31 मार्च के बीच बने रेलवे पास और पीटीओ की वैधता 15 नवंबर 2020 तक मान्य होगी। वापसी की यात्रा में रेलकर्मियों को पास के प्रयोग में और कई तरह की छूट दी गई है। कुछ शर्त के आधार पर ट्रांसफर पास, किट पास, सेटेलमेंट पास, स्कूल पास और स्पेशल पास की वैधता भी रेलकर्मियों के तिथियों के स्लैब के अनुसार बढ़ाने का आदेश दिया गया है। लॉक डाउन के कारण रेलकर्मी जारी पास और पीटीओ की मियाद पूरी हो गई थी और रेलकर्मी इसका फायदा नहीं उठा पा रहे थे। इसे देखते हुए रेलवे बोर्ड ने इस संबंध में आदेश जारी कर पास व पीटीओ की मान्यता की अवधि बढ़ा दी है।