राजस्थान में होटल रेस्टोरेंट शॉपिंग मॉल  खुलेंगे इस दिन

राजस्थान सरकार ने एक आदेश आज जारी किया जिसमें समसँख्यक लोकडॉउन 5.0 में क्रियान्वित आदेश दिनाँक 31 मई 2020 के निरन्तर में निम्नांकित गतिविधियों को शशर्त 8 जून 2020 पुनः प्रारम्भ किये जाने की शशर्त अनुमति दी है ।
होटल व अन्य अथिति सेवाएं में भारत सरकार के स्वास्थ्य एवम परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 4 जून 2020 को जारी मानक संचालन प्रक्रिया की पूर्ण पालना करनी होगी ।
टेबिल सेटिंग की व्यवस्था इस प्रकार से हो जिसमे 2 टेबलों में 6 फ़ीट की दूरी हो ।
फ़ास्ट फूड इकाईयों में स्टैंडिंग टेबल में 8 फ़ीट की दूरी होनी चाहिए तथा एक टेबल पर 2 व्यक्ति हो ।
शॉपिंग मॉल में भारत सरकार के स्वास्थ्य एवम परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 4 जून 2020 को जारी मानक संचालन प्रक्रिया की पूर्ण पालना करनी होगी ।
ASC होम राजीव ने आदेश जारी किए ।