अब यूपी में चैन या पर्स छीनी तो 14 साल के लिए होगी जेल,अब नहीं मिलेगी किसी को बेल

अब यूपी में चैन या पर्स छीनी तो 14 साल के लिए होगी जेल,अब नहीं मिलेगी किसी को बेल

संवाददाता कार्तिकेय पाण्डेय�

लखनऊ-यूपी में अब चेन और पर्स लूटने जैसी घटनाओं को गंभीर अपराध की श्रेणी में रखते हुए इस पर सख्त कानून बनाने की तैयारी पूरी हो चुकी है. यूपी स्टेट लॉ कमीशन में छिनैती और लूट की घटनाओं को चलेकर अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी है. लॉ कमीशन ने इस रिपोर्ट में स्नैचिंग यानि छिनैती को गैर जमानती अपराध बनाने और इस पर सख्त सजा के प्रावधान की बात कही है.

97 फीसदी महिलाएं स्नैचिंग की शिकार�
यूपी स्टेट लॉ कमीशन का माना है कि प्रदेश में करीब 97 फीसदी महिलाएं सरेराह लूट की घटनाओं का शिकार बनती हैं. सबसे ज्यादा छिनैती की घटनाएं उत्तर प्रदेश के नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर, प्रयागराज, मेरठ और बुलंदशहर में होती हैं. अधिकतर घटनाओं में राह चलते पर्स, चेन या दूसरे नकदी सामान छीनकर स्नैचर्स नौ दो ग्यारह हो जाते हैं. यूपी स्टेट लॉ कमीशन ने इस घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए अब इस पर रोक लगाने के लिए सख्त कानून की मांग की है.


7-14 साल जेल की सजा का प्रस्ताव�
लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में स्नैचिंग को गैर जमानती अपराध की श्रेणी में रखने की मांग की है और इसे लिए सजा का प्रावधान भी 7 से 14 साल तक रखा है. यूपी लॉ कमीशन ने प्रदेश में स्नैचिंग की घटनाओं का पूरा ब्यौरा रखते हुए ये रिपोर्ट तैयार की है, जिसे आज ही सीएम योगी को सौंप दिया गया है. उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही ये प्रस्ताव कानून की शक्ल लेगा और छिनैती करने वालों में इसका डर भी व्याप्त हो जाएगा.

हरियाणा और गुजरात में स्नैचिंग है गंभीर अपराध�
स्नैचिंग की समस्या पूरे देश में है. ऐसे में हरियाणा और गुजरात जैसे राज्य पहले ही छिनैती को गंभीर अपराध मानते हुए इसके खिलाफ कड़े कानून बना चुके हैं. अगर यूपी में ये कानून बन जाता है तो वो ऐसे राज्यों की कतार में शुमार हो जाएगा, जहां स्नैचिंग के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान है.