लाकडाउन में जिला प्रशासन ने दी बड़ी राहत सुरक्षागत नियमों का पालन करते हुए छोटे व्यवसायी कर सकेंगे व्यवसाय का संचालन

सूरजपुर। जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमण पर रोकथाम व बचाव के लिए लागू लाकडाउन अवधि में प्रभावित छोटे व्यवसायीओ को एक बड़ी राहत देने सें संबंधित आदेश कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी श्री दीपक सोनी के निर्देश पर सुरक्षागत नियमों के पालन करते हुए सशर्त संचालन के लिए छूट जारी किया गया है।इसके वजह से एक बड़े तबके को अहम राहत देने वाली साबित होगी,इसका आकलन खुद ही लगा सकते हैं कि जानकारी से संबंधित आदेश पत्र सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर शाम से ही सबसे अधिक वायरल है।वहीं दूसरी तरफ इस सशर्त आदेश सें ठेला, रेहडी, चाट, पकौड़ी आदि के दुकानदारों को भी रियायत दी गई है। इसके लिएलोगों ने कलेक्टर श्री सोनी व जिला प्रशासन का आभार सहित धन्यवाद ज्ञापीत कर अहम प्रभाव से बाहर निकालने के लिए सही समय पर आदेश संजीवनी के रूप में इसे लोगों ने बताया है।बहरहाल आपको बताते चलें किकलेक्टर दीपक सोनी ने जारी आदेश में इन छोटे दुकानदारों के लिए भी रियायतों का ऐलान करते हुए प्रातः 9 बजे से सायं 4 बजे तक दुकान लगाने की अनुमति दी है। आदेश में कहा गया है कि चैपाटी, चाट पकौड़ी, फास्ट फुड एवं अन्य खाद्य वस्तुओं के दुकान प्रतिबंध से मुक्त किए गए है। परन्तु इन दुकानो को खोलने के साथ यह शर्त भी लागू किया गया है कि दो ठेलों के बीच कम से कम 20 फीट की दूरी आवश्यक है। एक स्थान पर दस से अधिक ठेले नही लगेेंगे। ग्राहकों के लिए मार्किंग करना जरूरी होगा। सोशल व फिजिकल डिस्टेसिंग के पालन के साथ ही एक साथ पांच से अधिक लोग इक्ठठा नहीं होंगे। ठेले के पास साबुन, पानी व सेनेटाईजर की व्यवस्था करना जरूरी होगा। किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति होने पर ठेला संचालक जिम्मेदार होंगे।
छांट कर नही ले सकेंगे फल व सब्जी-
फल व सब्जियों के फूटकरव्यापारी सहित खरीदारी करनें वालें आमजनो को सुरक्षागत नियमों का पालन करते हुए जारी आदेश अनुसार फल व सब्जियों के ग्राहकों द्वारा छांटने पर रोक लगा दिया गया है। जारी आदेश में कहा गया है कि ग्राहकों के द्वारा छांट छांट कर सब्जी अथवा फलों को क्रय किए जाने से संक्रमण के बढ़ने की संभावना है। जिसे ध्यान में रखते हुए अब यह व्यवस्था दी गई है कि फल व सब्जी दुकानदार खुद ग्राहकों की मंशानुसार सब्जी अथवा फलों को छांट कर विक्रय करेंगे। साथ ही दुकानों में सामाजिक व शारिरिक दूरी, मास्क आदि का पालन करना आवश्यक होगा।