जिले की सभी देशी/विदेशी मदिरा दुकानें सुबह 8 से शाम 6 बजे तक की जाएंगी संचालित..... शनिवार एवं रविवार को मदिरा दुकानें बंद रखते हुए केवल डोर डेलिवरी के माध्यम से मदिरा प्रदाय की जा सकेगी....

जिले की सभी देशी/विदेशी मदिरा दुकानें सुबह 8 से शाम 6 बजे तक की जाएंगी संचालित.....
शनिवार एवं रविवार को मदिरा दुकानें बंद रखते हुए केवल डोर डेलिवरी के माध्यम से मदिरा प्रदाय की जा सकेगी....

छत्तीसगढ़/धमतरी -- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रजत बंसल ने पूर्व में दिए गए आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए जिले की सभी देशी/विदेशी मदिरा दुकानों को सुबह आठ से शाम छः बजे तक संचालित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मई माह में प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को लाॅकडाउन की अवधि में मदिरा दुकानें बंद रखते हुए आॅनलाइन मदिरा विक्रय बाबत केवल डोर डेलिवरी के माध्यम से मदिरा प्रदाय की जा सकेगी।

चुनेश साहू