निषेधाज्ञा की अवधि 31 मई तक बढ़ाई

चित्तौड़गढ़ कोरोना वायरस के संक्रमण की संभावनाओं के मद्देनजर नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा और लोक शांति बनाए रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट ने चित्तौड़गढ़ जिले में धारा 144 के तहत लागू निषेधाज्ञा को 31 मई, 2020 की मध्यरात्रि तक बढ़ा दिया है।
निषेधाज्ञा के तहत किसी भी सार्वजनिक एवं धार्मिक स्थल पर जिला मजिस्ट्रेट अथवा संबंधित उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना 5 या अधिक व्यक्ति सामूहिक विचरण नहीं करेंगे। सभी सरकारी, अर्द्वसरकारी संगठनों, स्वयंसेवी संगठनों एवं अन्य कार्यालय के ऐसे कार्यक्रम जिनमें 5 से अधिक संख्या में नागरिकों के भाग लेने की संभावना है, का आयोजन नहीं होगा।
आम नागरिक अपने पारिवारिक समारोह जिनमें 5 से ज्यादा व्यक्तियों की उपस्थित हो, स्थगित रखें। विवाह से संबंधित समारोह एवं अन्तिम संस्कार से संबंधित अवसर पर सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जायेगी तथा 20 से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं दी जायेगी। अनुमति उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट देंगे।
जिले में समस्त सिनेमा हॉल, व्यायाम शालाएं, स्पोर्टस कॉम्पलेक्स, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर्स, नाटक मंचन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, बार, क्लब, ऑडिटोरियम एवं एसेम्बिली हॉल आदि बन्द रहेंगे। जिले में सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम तथा अन्य समारोह प्रतिबंधित रहेंगे। सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल जनता के लिये बन्द रहेंगें। सभी धार्मिक सम्मेलन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगें।
पान, गुटका, तम्बाकू की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सार्वजनिक स्थान पर शराब का सेवन वर्जित तथा थूकना दण्डनीय होगा। राज्य सरकार द्वारा अनुमत व्यापारिक प्रतिष्ठानों के अतिरिक्त अन्य प्रतिष्ठानों का संचालन बंद रहेगा। मास्क पहनना अनिवार्य होगा तथा सामाजिक दूरी की पालना सुनिश्चित करनी होगी। मास्क नहीं पहनने वालों को दुकानदार कोई भी सामान नहीं बेचेंगे।