राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला पीजी के बाद 3 साल तक सरकारी सेवा अनिवार्य

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश देते हुए चिकित्सा अधिकारी के पद पर नियुक्त हुए अभ्यर्थी को एक साल तक पीजी ना करने की राज्य सरकार की शर्त को प्रथमदृष्टया गलत माना है. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिये है वो पीजी कोर्ट के लिए याचिकाकर्ता को उसके आरिजनल दस्तावेज प्रदान करे. साथ ही हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को याचिकाकर्ता से 5 लाख का बॉण्ड लेने और पीजी पूर्ण करने के पश्चात 3 साल तक सरकारी सेवा करने के आदेश दिये है. यह आदेश जस्टिस एस पी शर्मा की एकलपीठ ने कमल जैन की ओर से दायर याचिका में दिये है.