कोरोना संक्रमण रोकथाम के लिए जिले में कंटेन्मेंट जोन स्थापित, नोडल अधिकारी करेंगे सुचारू व्यवस्था का संचालन

ग्रामीणों की जरूरत से संबंधित आवश्यकताओ पूर्ती होगी डोर टू डोर उपलब्ध

सूरजपुर । कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी दीपक सोनी ने कोरोना वायरस के संबंध में जजावल में कोरोना वायरस पॉजिटिव पाये जाने के बाद संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के लिए जिलें के जनपद पंचायत प्रतापपुर के ग्राम पंचायत जजावल, पकनी, अंजानी, जनपद पंचायत ओड़गी के ग्राम पंचायत चिकनी को पूर्ण रूप से एवं जनपद पंचायत प्रतापपुर के ग्राम गोरगी को आंशिक रूप से कंटेन्मेंट जोन घोषित किया है।कंटेन्मेंट जोन में रहने वाले ग्रामीणों को इस दौरान अपने-अपने घरों में ही रहेंगे। इस दौरान यहां कोई बाहर के कोई भी व्यक्ति का प्रवेश निषेध किया गया है। यहां केवल व्यवस्था संचालन के लिए नियुक्त अधिकारी-कर्मचारी एहतियातन सुरक्षा मानकों के पालन करते हुए लोगों को आवश्यक जरूरत से संबंधित आपूर्ति के सामग्रियोंको घर पहुंच सुविधाएं मुहैया कराएंगे।

कलेक्टर दीपक सोनी ने शनिवार को कोविड-19 संक्रमण के बचाव एवं रोकथाम हेतु विभिन्न स्तरों पर कंटेन्मेंट जोन हेतु कार्य करने हेतु अधिकारी आवश्यक व्यवस्था करने के लिए कार्य आबंटन एवं नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। कलेक्टर ने कहा कि कंटेन्मेंट जोन हेतु एसपी पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती करते हुए सख्त लाॅकडाउन का पालन हेतु पृथक से कार्य आदेश जारी करेंगे। स्वास्थ्य संबंधी सम्पूर्ण व्यवस्था के लिए सीएचएमओ जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे।

उन्होंने कहा है कि कंटेन्मेंट जोन में अति आवश्यक स्थिति में स्थानीय प्रशासन एवं चिकित्सकीय टीम के सलाह से एक व्यक्ति को ही प्रवेश दिया जाएगा। इसके अलावा उक्त कंटेन्मेंट जोन में इससे संबंधित अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक सामग्री आपूर्ति के संबंध में आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी व्यवस्था का संचालन प्राथमिकता से करेंगे, जिससे यहां के लोगों को किसी तरह की असुविधा ना हो। इसके साथ-साथ पिल्खा क्षिरमिल्क प्लांट से नियमित तौर पर दूध की आपूर्ति यहां की जाएगी। डीएफओ कंटेन्मेंट जोन के जंगल के रास्तों को सील करने हेतु पृथक से वन विभाग के कर्मचारी को ड्यूटी पर तैनात करेंगे। सभी चिकित्सक अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी की सुरक्षा की पुलिस विभाग द्वारा एक विशेष टीम तैयार की जायेगी। कंटेन्मेंट जोन के अंदर कार्यरत किसी भी अधिकारी और कर्मचारी को बाहर रहने की अनुमति नहीं होगी।