546 सैंपल लिए, 539 नेगेटिव उद्योगों के लिए दिशा निर्देश जारी

चित्तौड़गढ़ जिले में संभावित कोरोना संक्रमित 546 व्यक्तियों के सैंपल अभी तक भेजे गए हैं। 539 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव प्राप्त हुई है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा रविवार तक 1346437 व्यक्तियों की स्क्रिनिंग की जा चुकी है। जिले में एहतियातन 33772 हजार से अधिक व्यक्तियों को होम क्वारेन्टाईन किया गया है शनिवार तक जिले में लॉक डाउन उल्लंघन के 1279 प्रकरणों में 1391 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। नियम विरूद्ध चल रहे 1143 वाहनों को जब्त कर 307500 रूपए का जुर्माना भी वसूला गया है। जिले में अभी तक जरूरतमंद व्यक्तियों को 27832 कच्ची सामग्री के पैकेट वितरित किये हैं वहीं 449779 भोजन पैकेटों का वितरण हुआ हउद्योगों के लिए दिशा निर्देश जारीजिले में 20 अप्रैल से 3 मई तक जारी संशोधित लॉक डाउन की अवधि में जिला उद्योग केन्द्र द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में संचालित विभिन्न औद्योगिक संस्थानों के प्रतिनिधियों को पत्र लिखकर संचालन के लिए दिशा निर्देश जारी किए है जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक ने बताया कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय, राज्य सरकार तथा जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप जिले की औद्योगिक संस्थाओं के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की गई है संशोधित लॉक डाउन की अवधि में पास के लिए आवेदन संबंधित रीको ओद्यौगिक क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय प्रबंधक चित्तौड़गढ़ को और अन्य सभी बाहर स्थित उद्योगों के लिए महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र को ऑनलाइन आवेदन किया जायेगा। ऑनलाईन पास के लिएhttps://epass.rajasthan.gov.inपर ऑनलाईन या Rajcop Citizen Mobile Appपर आवेदन किया जा सकेगा महाप्रबंधक ने बताया कि ग्राम उद्योगों, कुटीर एवं घरेलू उद्योग-श्रमिकों के लिये राजस्थान खादीबोर्ड या जिला प्रशासन द्वारा जारी किये गये पास के जरिये कच्चे माल एवं संग्रह की व्यवस्था की अनुमति मिल सकेगी। जो श्रमिक कारखाने के परिसर में निवास कर रहे है उनके लिए पास की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उनका बाहर आवागमन नहीं होगा कार्यस्थलों पर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों की भीड़ तथा बडी सभाएं नहीं हो सकेगी। प्रतिष्ठानों में शिफ्ट बदलने के दौरान कम से कम 1 घ्ांटे का अन्तराल अनिवार्य है वहीं कार्मिकों का स्वास्थ्य बीमा करवाना भी आवश्यक है। कार्यस्थलों को समयबद्ध सेनेटाईज किया जायेगा। कोविड-19 से संक्रमित क्षेत्रों में व्यवसाय और परिवहन के लिए पूर्वानुमति आवश्यक होगी।श्रमिक या कार्मिक परिवहन की स्थिति में वाहनों के उपयोग में सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जायेगी। कार्यस्थलों पर मास्क लगाना अनिवार्य है तथा शराब, गुटखा, तंबाकू आदि का सेवन करना एवं सार्वजनिक तथा कार्यस्थल पर थूंकना पूर्णतया प्रतिबंधित है। कार्यस्थलों पर तापमान जाँच की व्यवस्था करनी होगी साथ ही सेनेटाईजरस भी उपलब्ध करवाने होंगे। सतहों की सफाई और हाथों की धुलाई पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।सभी औद्योगिक संस्थाएं अपने कार्यक्षेत्र में उपलब्ध कोविड-19 के रोगियों के उपचार के लिए अधिकृत अस्पताल की सूची कार्यस्थल पर उपलब्ध रखेंगे। संस्थाएं अपने कार्मिकों को आरोग्य सेतू मोबाईल एप डाउनलोड करने के लिए प्रोत्साहित करेगी