अनावश्यक चेन पुलिंग पर प्रयागराज मंडल की बड़ी कार्रवाई, 1757 लोगों पर दर्ज हुए मामले

अनावश्यक चेन पुलिंग पर प्रयागराज मंडल की बड़ी कार्रवाई, 1757 लोगों पर दर्ज हुए मामले

प्रयागराज। उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल ने ट्रेनों के सुरक्षित और समयबद्ध संचालन को सुनिश्चित करने के लिए अनावश्यक अलार्म चेन पुलिंग (एसीपी) के खिलाफ सख्त अभियान चलाया है। इस विशेष अभियान के तहत 1 जनवरी 2026 से 14 जून 2026 तक कुल 1757 लोगों को बिना उचित कारण चेन पुलिंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध रेलवे अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है।

रेल प्रशासन के अनुसार ट्रेनों में लगी अलार्म चेन पुलिंग सुविधा केवल आपातकालीन परिस्थितियों में यात्रियों की सुरक्षा के लिए दी जाती है। इसका गलत या अनावश्यक उपयोग ट्रेनों के संचालन को बाधित करता है, जिससे समयपालन प्रभावित होता है और अन्य यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ती है। कई मामलों में इससे रेल सुरक्षा व्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

मंडल द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जनवरी में 274, फरवरी में 244, मार्च में 341, अप्रैल में 318, मई में 386 तथा जून 2026 में अब तक 194 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

स्टेशनवार कार्रवाई में कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन सबसे ऊपर रहा, जहां 264 लोगों पर कार्रवाई की गई। इसके बाद टूंडला जंक्शन पर 186, प्रयागराज जंक्शन पर 132, इटावा और अलीगढ़ में 131-131, जबकि नैनी में 117 लोगों के खिलाफ कार्रवाई दर्ज की गई। इसके अलावा फतेहपुर, मिर्जापुर, फफूंद, प्रयागराज छिवकी, मानिकपुर, शिकोहाबाद, सूबेदारगंज, चुनार, हाथरस, फिरोजाबाद, दादरी और खुर्जा सहित कई स्टेशनों पर भी कार्रवाई की गई।

रेल प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अनावश्यक चेन पुलिंग दंडनीय अपराध है, जिसके लिए जुर्माना और कारावास दोनों का प्रावधान है। विभाग ने यात्रियों से अपील की है कि वे अलार्म चेन का उपयोग केवल वास्तविक आपात स्थिति में ही करें और सुरक्षित, सुगम तथा समयबद्ध रेल यात्रा सुनिश्चित करने में रेलवे का सहयोग करें।यह जानकारी अमित कुमार सिंह द्वारा दी गई।