पाटन में 4 से ज़्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर बैन: चांसमा की घटना के बाद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने नोटिफिकेशन जारी किया

पाटन में 4 से ज़्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर बैन: चांसमा की घटना के बाद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने नोटिफिकेशन जारी किया

पाटन ज़िले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए रोक लगा दी गई है। यह फ़ैसला चांसमा तालुका के झिलया गांव में हुई घटना के बाद लिया गया है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने 23/03/2026 को एक नोटिफिकेशन जारी करके 24 घंटे के लिए चार से ज़्यादा लोगों के इकट्ठा होने, मीटिंग करने या जुलूस निकालने पर रोक लगा दी है।

ये रोक चांसमा के झिलया गांव में हुई घटना के संदर्भ में लगाई गई है। इस घटना में आरोपियों के ख़िलाफ़ पुलिस कार्रवाई के विरोध में, युवा क्षत्रिय सेना गुजरात के स्टेट प्रेसिडेंट अभिजीतसिंह बर्डे ने आंदोलन शुरू करने की धमकी दी थी। उन्होंने सोशल मीडिया और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए यह घोषणा की।

अभिजीतसिंह बर्डे ने पुलिस वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की मांग की। उन्होंने 23/03/2026 को वमैया गांव में मीटिंग करने, कलेक्टर और पुलिस सुपरिटेंडेंट को पिटीशन देने और आने वाले लोकल सेल्फ-गवर्नमेंट इलेक्शन में पॉलिटिकल पार्टियों की एंट्री पर बैन लगाने जैसे फैसले लेने का ऐलान किया।