फिरोजपुर। धारा 141 के तहत जुलाई 2025 से जनवरी 2026 के दौरान 1016 केस रजिस्टर्ड कर 913 लोगों को गिरफ्तार कर उनसे लगभग 97 हजार रुपया जुर्माना वसूल किया गया।

फिरोजपुर। भारतीय रेल को देश की ?लाइफ लाइन? कहा जाता है। भारतीय रेल के लिए यात्रियों की सुरक्षा एवं संरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। रेलयात्रियों की सुरक्षा एवं संरक्षा के लिए प्रत्येक ट्रेन में अलार्म चैन की व्यवस्था होती है जो सभी कोचों में लगे हुए होते है। मंडल के रेलवे स्टेशनों पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से अनाउंसमेंट करके रेलयात्रियों को चेन पुलिंग के सम्बन्ध में जागरूक किया जाता है और समय-समय पर जागरूकता ड्राइव भी चलाया जाता है।

रेलयात्री कभी-कभी जिस स्टेशन पर ट्रेन नहीं रुकती है, वहां भी चेन पुलिंग कर ट्रेन रोकने की कोशिश करते है या बिना वजह चेन खींचकर ट्रेन को रोक देते है। इससे ना केवल ट्रेन रूक जाती है बल्कि इसकी गति भी प्रभावित होती है। जिससे ट्रेनें देरी से चलती हैं और यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में विलंब होता है। बिना उचित कारण के चेन खींचने पर रेलवे नियमों के अंतर्गत 1000 रुपया जुर्माना या एक साल की कैद अथवा दोनों सजा का प्रावधान है। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा अलार्म चेन पुलिंग के मामले में रेल अधिनियम की धारा 141 के तहत जुलाई 2025 से जनवरी 2026 के दौरान 1016 केस रजिस्टर्ड कर 913 लोगों को गिरफ्तार कर उनसे लगभग 97 हजार रुपया जुर्माना वसूल किया गया।

फिरोजपुर मंडल रेल यात्रियों से अपील करता है कि बिना किसी ठोस कारण के चेन पुलिंग ना करें। चेन पुलिंग के कारण ट्रेनों के परिचालन में व्यवधान उत्पन्न होते है।