नर्सिंग होम एक्ट के उल्लंघन पर गर्ग सुपर स्पेशलिटी अस्पताल सील

मुंगेली,जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता एवं वैधानिक प्रावधानों के पालन को सुनिश्चित करने हेतु जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए गर्ग सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को सील कर दिया है।यह कार्यवाही नर्सिंग होम एक्ट के नियमों के उल्लंघन एवं चिकित्सक की अनुपस्थिति पाए जाने के बाद की गई। कलेक्टरकुन्दन कुमार के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन नियम 2013 के अंतर्गत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.शीला साहा,नोडल अधिकारी नर्सिंग होम एक्ट डॉ.कमलेश कुमार तथा नायब तहसीलदार हरीश यादव की संयुक्त टीम द्वारा गर्ग अस्पताल का औचक निरीक्षण किया गया।मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि निरीक्षण के दौरान अस्पताल में ड्यूटी डॉक्टर अनुपस्थित पाए गए तथा चिकित्सक की अनुपस्थिति में अस्पताल का संचालन किया जा रहा था,जो नर्सिंग होम एक्ट के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है।उन्होंने बताया कि इससे पूर्व 16 जनवरी को भी अस्पताल का निरीक्षण किया गया था।उस समय भी चिकित्सक अनुपस्थित पाए गए थे,जिस पर संबंधित संस्था को नोटिस जारी किया गया था।बावजूद इसके सुधार नहीं होने पर प्रशासन ने कड़ी कार्यवाही करते हुए अस्पताल को सील कर दिया।सीएमएचओ ने कहा कि जिले में संचालित सभी निजी अस्पतालों एवं नर्सिंग होम को निर्धारित नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा।मरीजों की सुरक्षा और गुणवत्तापूर्ण उपचार से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।नियमों के उल्लंघन की स्थिति में इसी प्रकार सख्त कार्यवाही जारी रहेगी।