विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर आयोजित, छात्रों को बताए गए विभिन्न कानूनी अधिकार

कासगंज। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशन एवं जनपद न्यायाधीश, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कासगंज की अनुमति से अपर जिला जज तथा सचिव विजय कुमार तृतीय द्वारा सुमन्त कुमार माहेश्वरी इंटर कॉलेज में एक विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

शिविर में विजय कुमार तृतीय ने छात्र-छात्राओं को पीसी-पीएनडीटी अधिनियम के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह अधिनियम 20 सितंबर 1994 को भ्रूण के लिंग निर्धारण के लिए प्रसवपूर्व निदान तकनीकों पर रोक लगाने के इरादे से बनाया गया था और इसका प्रारंभिक उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाना है। उन्होंने कहा कि यह एक कठोर अधिनियम है जिसमें दंड का प्रावधान है। इसके अलावा उन्होंने निकोटिन, ड्रग, एल्कोहल के दुष्परिणाम, बाल विवाह, पॉक्सो एक्ट के प्रावधान और शिक्षा के अधिकार के बारे में भी विस्तार से समझाया।

कार्यक्रम के संचालक तथा वरिष्ठ अधिवक्ता सत्येंद्र पाल सिंह बैस ने छात्र-छात्राओं को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित योजनाओं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह के बारे में जानकारी दी। साथ ही निकोटिन, ड्रग, एल्कोहल के दुष्परिणामों के बारे में भी बताया।

इस कार्यक्रम को सफल बनाने में कालेज के प्रबंधक विनीत जाजू, प्रधानाचार्य डी. एस. पाल तथा शिक्षकगण सर्वेंद्र सिंह पुंडीर, संदीप त्रिपाठी, गोपाल राघव, अभिषेक पांडे, आशीष वर्मा, महेश चंद्र, अभिषेक गुप्ता, विनीत माहेश्वरी, उमाकांत माहेश्वरी और थान सिंह का सहयोग रहा।