कोर्ट ने डाक्टर शैलेन्द्र गंगवार पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा चलाने का आदेश पारित किया

सीजेएम कोर्ट ने डा शैलेन्द्र गंगवार पर गैर इरादतन हत्या का केस चलाने का आदेश दिया।

पत्रकार विमलेश की की अर्जी पर कोर्ट ने की सुनवाई।

पीलीभीत। सीजेएम कोर्ट पीलीभीत में पत्रकार विमलेश की कंप्लेंट अर्जी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट द्वारा डा शैलेन्द्र गंगवार को प्रथम दृष्टया आईपीसी की धारा 304 का दोषी मानते हुए मुकदमा चलाने का आदेश पारित किया है पत्रकार द्वारा कोर्ट को वताया गया की डाक्टर द्वारा जानबूझकर पैसों के लालच में आकर विना निश्चेतक डाक्टर के एवं विना स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ डाक्टर के आपरेशन किया गया जिसमें गंभीर लापरवाही वरती गई और उसकी पत्नी की वरेली के नीजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। कोर्ट द्वारा सीएमओ से भी जांच आख्या मांगी गई जिसमें प्रथम दृष्टया डाक्टर की लापरवाही सामने आने पर सीजेएम कोर्ट ने गैर-इरादतन हत्या का परिवारवाद दायर कर मुकदमा चलाने का आदेश पारित किया है।