नगर पंचायत शिवगढ़ के ईओ की मनमानी पर राज्य सूचना आयोग सख्त,25000 का जुर्माना व वेतन रोकने का निर्देश

लखनऊ।नगर पंचायत शिवगढ़ के अधिशाषी अधिकारी (ईओ) की मनमानी और जन सूचना अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी न देने पर राज्य सूचना आयोग ने सख्त रुख अपनाया है।आयोग ने अधिशाषी अधिकारी स्वर्ण सिंह पर 25000 रुपये का जुर्माना लगाया है।आयोग ने जिला कोषाधिकारी रायबरेली को निर्देश दिया है कि जब तक अधिशाषी अधिकारी उक्त जुर्माने की धनराशि न जमा करा दें, तब तक उनका वेतन रोक दिया जाए।मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 दिसंबर 2025की तिथि नियत करते हुए जिला अधिकारी रायबरेली को निर्देश दिया है कि वह स्वयं यह सुनिश्चित करें कि अगली सुनवाई पर प्रतिवादी अधिशाषी अधिकारी नगर पंचायत शिवगढ़ व्यक्तिगत रूप से आयोग के समक्ष उपस्थित रहें।यह आदेश राज्य सूचना आयुक्त पदुम नारायण द्विवेदी ने आवेदक की अपील पर सुनवाई करते हुए पारित किया है।

आरटीआई एक्टिविस्ट ने मांगी हैं यह सूचनाएं

बता दें कि शिवगढ़ नगर पंचायत के वार्ड नंबर -10 निवासी पूर्व सैन्यकर्मी व आईटीआई एक्टिविस्ट राज किशोरी बाजपेयी ने 18 जुलाई 2024 और 11 जुलाई 2024 को दो आवेदनों के माध्यम से नगर पंचायत शिवगढ़ के तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी राजभान शुक्ला से आईटीआई के तहत कुछ जानकारियां मांगी थी।जिनमें आवेदक ने नगर पंचायत में अब तक खरीदे गए यंत्रों,कराये गए निर्माण कार्यों, कार्ययोजना,शासन से प्राप्त धन और कराये गए व्यय, नगर पंचायत में पंजीकृत श्रमिकों,उनकी उपस्थिति और नगर पंचायत के सभी 14 वार्डों में तैनात किए गए सफाई कर्मियों की संख्या सहित कुछ अन्य जानकारियां मांगी थी।

आयोग के तीन निर्देशों को ईओ ने नहीं दिया तवज्जो

वांछित सूचनाएं न मिलने पर आवेदक द्वारा राज्य सूचना आयुक्त के यहां अर्जी लगाई गई।आयोग ने 28 जनवरी 2025, 6 मार्च 2025 और 16 मई 2025 को मामले पर सुनवाई करते हुए अधिशाषी अधिकारी नगर पंचायत शिवगढ़, रायबरेली को आवेदक को सूचनाएं देने का निर्देश दिया।लेकिन संबंधित अधिशाषी अधिकारी ने न तो मांगी गई सूचनाएं दी और न ही आयोग में अपना पक्ष रखा।जिसके बाद आयोग ने 27 जुलाई 2025 को अंतिम चेतावनी देते हुए सुनवाई में उपस्थित होकर लिखित स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया,अन्यथा की स्थिति में सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी।इसके बावजूद अधिशाषी अिधकारी ने आयोग के निर्देशों को तवज्जों नहीं दी।जिसके बाद 23 सितंबर 2025 को मामले में सुनवाई करते हुए आयोग ने वर्तमान अधिशाषी अधिकारी स्वर्ण सिंह, नगर पंचायत शिवगढ़, रायबरेली को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20(1) के तहत दोषी पाते हुए उन पर 25000 का जुर्माना लगाया है, उक्त धनराशि न जमा होने तक उनका वेतन रोकने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया है।

डीएम को अपने स्तर से जांच कर कार्रवाई करने के दिए निर्देश
आयोग ने जिलाधिकारी रायबरेली को निर्देश दिया है वह यह सुनिश्चित करें कि अगली सुनवाई में नगर पंचायत शिवगढ़ के ईओ व्यक्तिगत रूप से आयोग के समक्ष मौजूद रहें।साथ ही डीएम रायबरेली स्वयं मामले में अपने स्तर से जांच कर मामले में रिपोर्ट प्रस्तुत करें।आवेदक को मांगी गईं सूचनाएं देने के साथ इसकी एक प्रति राज्य सूचना आयोग के समक्ष भी प्रस्तुत करें।