खंड विकास ऊंचाहार के अवर अभियंता लघु सिंचाई द्वारा श्रमिकों का भुगतान न किए जाने पर नोटिस

रायबरेली।मजदूरी भुगतान अधिनियम के तहत ऊंचाहार खंड विकास लघु सिंचाई अवर अभियंता ज्ञान चंद्र शुक्ला,सहायक अभियंता रायबरेली, अधिशाषी अभियंता रायबरेली और अधीक्षण अभियंता(वित्त)को विहित प्राधिकारी अंतर्गत मजदूरी भुगतान अधिनियम एवं सहायक श्रमायुक्त द्वारा वाद निस्तारण हेतु नोटिस भेजा गया है।गौरतलब हो कि खंड विकास ऊंचाहार के लघु सिंचाई अवर अभियंता द्वारा खंड विकास क्षेत्र में किसानों के खेतों में बोरिंग करने हेतु लगाए गए श्रमिकों का भुगतान नहीं किया गया।जिसको लेकर श्रमिकों ने नेता नगरी से लेकर अधिकारियों तक से गुहार लगाया था।बाद में श्रमिकों ने हिंद मजदूर सभा के नेता इंद्रसेन सिंह से मिलकर अवर अभियंता से भुगतान दिलाए जाने की मांग की थी।वही हिंद मजदूर सभा के नेता इंद्रसेन सिंह ने संबंधित अधिकारियों से बात कर अविलंब बकाया भुगतान कराए जाने बात कहीं,किंतु मामला राजनीति के दल दल में फंस गया और श्रमिकों का भुगतान नहीं किया गया।जिस पर श्रमिक अरविंद कुमार तिवारी पुत्र शारदा प्रसाद तिवारी निवासी माधव पुर कोठी सहित अन्य सात लोगों ने बकाया भुगतान दिलाए जाने के लिए मामला अरविंद सिंह राठौर कार्यकारिणी सदस्य उत्तर प्रदेश हिन्द मजदूर सभा को दिया।जिस पर तत्कालीन सहायक श्रमायुक्त लखनऊ ने नोटिस भेज कर अवर अभियंता सहित जनपद के तीन विभागीय अधिकारियों से साक्ष्य प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है।